लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त, मृत कर्मचारियों और पेंशनर्स की अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा बेटियों के लिए पारिवारिक पेंशन की पात्रता को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है. विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार ने कहा कि कि राज्य सरकार के किसी सरकारी सेवक, पेंशन भोगी या उसकी पत्नी अथवा पति के जीवन काल में तलाक की कार्रवाई सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गयी थी.
अगर उसकी मौत के बाद तलाक हुआ था, तो तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाएगी. बशर्ते दावाकर्ता राज्य सरकार के निर्धारित पारिवारिक पेंशन की पात्रता की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो. ऐसे मामलों में कुटुंब पेंशन तलाक की तारीख से शुरू होगी. शासनादेश के अनुसार 19 जुलाई 2017 के भारत सरकार के आदेश में तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कनरे की पात्रता के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी है.
ऐसे मामलों में तलाकशुदा बेटी को कुटुंब पेंशन दी जाएगी, जहां किसी सरकारी सेवक और पेंशन भोगी या उसकी पत्नी अथवा पति के जीवन काल में तलाक की कार्रवाई सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गयी थी. उसकी मौत के बाद तलाक हुआ था, बशर्ते दावाकर्ता कुटुंब पेंशन पाने की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो. ऐसे मामलों में कुटुंब पेंशन तलाक की तारीख से शुरू होगी.
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पूर्व में जारी 1 जुलाई 2014 के आदेश के अनुसार यह व्यवस्था की गयी थी कि ऐसी बेटियां, जो सरकारी सेवक और पेंशनर्स अथवा उसकी पत्नी या पति की मौत की तारीख, जो भी बाद में हो, को तलाकशुदा या विधवा, को पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करने पर पारिवारिक पेंशन दी जाएगी. लेकिन ऐसी बेटियां, जो सरकारी सेवक और पेंशनर, उसकी पत्नी या पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा या विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन नहीं मिलेगी.
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