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लखनऊ : 'मतदान से वंचित नहीं होगा एक भी मतदाता'

लखनऊ में आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में कोई भी मतदाता मतदान करने से वंचित न रह जाए इसके लिए अधिकारियों ने कमर कस ली है. उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में भी मतदाता कोई भी 'पहचान पत्र' के साथ मतदान कर सकेंगे.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी जानकारी देते हुए.
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Published : Mar 28, 2019, 8:30 PM IST

लखनऊ: आगामी लोकसभा चुनाव 2019 मतदान के दौरान सिर्फ बोनाफाइड मतदाता ही मतदान कर सकेंगे. मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने कमर कस रखी है. एक ओर जहां इस बार फर्जी मतदाताओं पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं. तो वहीं दूसरी ओर लापरवाही के चलते कोई मतदाता मतदान से वंचित न रह जाए इसके लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे है.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी.

पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर ऐसे मतदाता सामने आए थे जिनका नाम वोटर लिस्ट में न मिलने से वह मतदान नहीं कर पाए थे. मतदाताओं का कहना था कि उन्होंने अपना नाम ऑनलाइन चेक किया था, जहां पर उनका नाम सूची में दर्शाया गया था लेकिन जब वह मतदान करने पहुंचे तो उनका नाम मतदान सूची में न होने के चलते उन्हें वोटिंग नहीं करने दिया गया.

अधिकारियों ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो इसलिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं. आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से मतदाता के नामों के विलोपन और मतदाता सूची से नाम हटाने के कार्य पर रोक लगा दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि अब यह संभव नहीं है कि किसी मतदाता का नाम ऑनलाइन शो करे और मतदाता सूची में नाम न हो. जिन लोगों का नाम ऑनलाइन मतदाता सूची में दिखाई दे रहा है उन्हें मतदान करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा. मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में भी मतदाता कोई भी 'पहचान पत्र' के साथ मतदान कर सकेंगे.

श्रीप्रकाश गुप्ता उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता हेल्पलाइन एप सहित पीडब्ल्यूडी ऐप, टोल फ्री नंबर 1950 जैसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है. मतदाता इन ऐप के माध्यम से अपने बूथ के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. नए वोटर बनने के लिए भी इस ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 भरा जा सकता है. वहीं मतदान के दौरान आसानी हो इसलिए इस ऐप पर मतदान कैसे करना है इसके बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है.

लखनऊ: आगामी लोकसभा चुनाव 2019 मतदान के दौरान सिर्फ बोनाफाइड मतदाता ही मतदान कर सकेंगे. मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने कमर कस रखी है. एक ओर जहां इस बार फर्जी मतदाताओं पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं. तो वहीं दूसरी ओर लापरवाही के चलते कोई मतदाता मतदान से वंचित न रह जाए इसके लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे है.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी.

पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर ऐसे मतदाता सामने आए थे जिनका नाम वोटर लिस्ट में न मिलने से वह मतदान नहीं कर पाए थे. मतदाताओं का कहना था कि उन्होंने अपना नाम ऑनलाइन चेक किया था, जहां पर उनका नाम सूची में दर्शाया गया था लेकिन जब वह मतदान करने पहुंचे तो उनका नाम मतदान सूची में न होने के चलते उन्हें वोटिंग नहीं करने दिया गया.

अधिकारियों ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो इसलिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं. आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से मतदाता के नामों के विलोपन और मतदाता सूची से नाम हटाने के कार्य पर रोक लगा दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि अब यह संभव नहीं है कि किसी मतदाता का नाम ऑनलाइन शो करे और मतदाता सूची में नाम न हो. जिन लोगों का नाम ऑनलाइन मतदाता सूची में दिखाई दे रहा है उन्हें मतदान करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा. मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में भी मतदाता कोई भी 'पहचान पत्र' के साथ मतदान कर सकेंगे.

श्रीप्रकाश गुप्ता उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता हेल्पलाइन एप सहित पीडब्ल्यूडी ऐप, टोल फ्री नंबर 1950 जैसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है. मतदाता इन ऐप के माध्यम से अपने बूथ के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. नए वोटर बनने के लिए भी इस ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 भरा जा सकता है. वहीं मतदान के दौरान आसानी हो इसलिए इस ऐप पर मतदान कैसे करना है इसके बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है.

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लखनऊ। आगामी लोकसभा चुनाव 2019 मतदान के दौरान सिर्फ बोनाफाइड मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने कमर कस रखी है। एक ओर जहां इस बार फर्जी मतदाताओं पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं तो वहीं दूसरी ओर लापरवाही के चलते कोई मतदाता मतदान से वंचित न राहजाये इसके लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं।

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पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर ऐसे मतदाता सामने आए थे जिनका नाम वोटर लिस्ट में न मिलने से वह मतदान नहीं कर पाए थे। मतदान न कर पाने की सबसे ज्यादा शिकायत ऑनलाइन अपना नाम चेक करने वाले मतदाताओं ने की थी। मतदाताओं का कहना था कि उन्होंने अपना नाम ऑनलाइन चेक किया था जहां पर उनका नाम सूची में दर्शाया गया था लेकिन जब वह मतदान करने पहुंचे तो उनका नाम मतदान सूची में न होने के चलते उन्हें वोटिंग नहीं करने दिया गया।

जब इस बारे में जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किए गए तो उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में इस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो इसलिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई है।आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से मतदाता के नामों के विलोपन व मतदाता सूची से नाम हटाने के कार्य पर रोक लगा दी गई है। जिससे कि किसी भी स्थिति में मतदाताओं का नाम सूची से न हटाया जा सके। अधिकारिंयो का कहना है की अब यह संभव नहीं है कि किसी मतदाता का नाम ऑनलाइन शो करें और मतदाता सूची में नाम न हो। ऑनलाइन वही नाम शो होंगे जिनका नाम मतदाता सूची में है। जिन लोगों का नाम ऑनलाइन मतदाता सूची में दिखाई दे रहा है उन्हें मतदान करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा।




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जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा उन्हें मतदान करने में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में भी मतदाता 'पहचान पत्र' के साथ मतदान कर सकेंगे ईटीवी से खास बातचीत में श्री प्रकाश गुप्ता ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से मतदाता सूची में अपना नाम चेक करने और नाम न होने की स्थिति में फॉर्म 6 भर कर मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने की अपील की है।

घर बैठे बन सकते हैं मतदाता

श्री प्रकाश गुप्ता उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता हेल्पलाइन एप सहित सीविजील ऐप, पीडब्ल्यूडी ऐप, टोल फ्री नंबर 1950 जैसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मतदाता पोर्टल हेल्पलाइन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एप के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ सकते हैं वही मतदाता इस ऐप के माध्यम से अपने बूथ के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नए वोटर बनने के लिए भी इस ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 भरा जा सकता है वहीं मतदान के दौरान आसानी हो इसलिए इस ऐप पर मतदान कैसे करना है इसके बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है साथ ही ईवीएम वीवीपीएटी संबंधित जानकारी भी उपलब्ध की जा सकती है एप पर निर्वाचन संबंधित शिकायतें करने की भी सुविधा उपलब्ध की गई है जहां पर शिकायत करने के साथ-साथ मतदाता प्रश्न कर भी अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं।


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श्री प्रकाश गुप्ता उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता 'मतदाता सूची' में अपने नाम की जानकारी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वही मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से भी मतदाता सूची में अपने नाम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मतदान के दौरान किसी का भी मतदाता का मतदान छूटने न पाए इसके लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से नामों को विलोपित करने की प्रक्रिया पर विराम लगा दिया गया है उससे पहले भी नामों का विलोपन आपत्तियों के आधार पर ही किया गया है। ऐसे में वोटर लिस्ट में नाम को लेकर गलतियों की संभावनाएं नहीं है।


संवाददाता
प्रशांत मिश्रा
90 2639 25 26
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