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श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मथुरा की अदालत में लंबित मामले हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग - HIGH COURT NEWS

हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामलों को मथुरा से स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर विपक्षियों को जवाब दाखिल करने के कहा.

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग (Photo Credit- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 17 hours ago

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामलों को मथुरा से हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग में दाखिल याचिका पर विपक्षियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने विजय सिंह तेवा की स्थानांतरण याचिका पर दिया है. याची की अधिवक्ता रीना एन सिंह का कहना है कि मथुरा की अदालत में अब भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित आधा दर्जन से अधिक मामले लंबित हैं.

इनमें से एक महत्वपूर्ण मामला राधा रानी वृषभानु कुमारी वृंदावन द्वारा उनके 'नेक्स्ट फ्रेंड' अधिवक्ता रीना एन सिंह के माध्यम से मार्च 2024 में दाखिल किया गया था. यह मुकदमा भी मथुरा अदालत में लंबित है. याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख लगाई गई है.

अधिवक्ता रीना एन सिंह और राणा प्रताप सिंह के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण आदेश और नए मामलों की फाइलिंग पर रोक लगा रखी है, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट के रोक आदेश से पहले दाखिल किया गया था. इसलिए इस मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है. अधिवक्ता का कहना है कि मथुरा की अदालत में मामलों की धीमी प्रगति और अनियमितताओं के कारण इन मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करना न्यायहित में आवश्यक है.

ये भी पढ़ें- हाईकोर्ट से कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और पूर्व मेयर अभिलाषा को राहत

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामलों को मथुरा से हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग में दाखिल याचिका पर विपक्षियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने विजय सिंह तेवा की स्थानांतरण याचिका पर दिया है. याची की अधिवक्ता रीना एन सिंह का कहना है कि मथुरा की अदालत में अब भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित आधा दर्जन से अधिक मामले लंबित हैं.

इनमें से एक महत्वपूर्ण मामला राधा रानी वृषभानु कुमारी वृंदावन द्वारा उनके 'नेक्स्ट फ्रेंड' अधिवक्ता रीना एन सिंह के माध्यम से मार्च 2024 में दाखिल किया गया था. यह मुकदमा भी मथुरा अदालत में लंबित है. याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख लगाई गई है.

अधिवक्ता रीना एन सिंह और राणा प्रताप सिंह के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण आदेश और नए मामलों की फाइलिंग पर रोक लगा रखी है, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट के रोक आदेश से पहले दाखिल किया गया था. इसलिए इस मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है. अधिवक्ता का कहना है कि मथुरा की अदालत में मामलों की धीमी प्रगति और अनियमितताओं के कारण इन मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करना न्यायहित में आवश्यक है.

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