लखनऊ : प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल (property dealer Mohit Jaiswal) के अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद (mafia ateeq ahmed) के बेटे मोहम्मद उमर (Mohammed Umar trial) का ट्रायल सोमवार को सत्र अदालत भेज दिया गया है. इसके पूर्व उसे सीबीआई द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गई थीं. सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने उम्र को 13 सितम्बर को सत्र अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है.
मोहम्मद उमर ने अभी हाल ही में 23 अगस्त को अदालत में आत्मसमर्पण किया था. इसके पश्चात 27 अगस्त को पेशी पर सीबीआई ने मोहम्मद उमर को मुकदमे से सम्बंधित दस्तावेजों की नकलें प्राप्त कराई थीं. सोमवार को अभियुक्त मोहम्मद उमर जेल से अदालत में पेश किया गया. जहां पर अदालती कार्यवाही के बाद मामले को सत्र अदालत को सुपुर्द किए जाने का आदेश दिया गया. मोहम्मद उमर को 13 सितम्बर को सत्र अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा. इस मामले में अतीक अहमद सहित अन्य कई लोगों का विचारण पहले ही सत्र अदालत भेजा जा चुका है.
पत्रावली के अनुसार, 28 दिसंबर 2018 को कारोबारी मोहित जायसवाल ने कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए गोमती नगर स्थित ऑफिस से उसका अपहरण करवा लिया था. कहा गया कि अतीक अहमद ने जेल में उसके साथ मारपीट की तथा उससे सादे पन्ने पर दस्तखत करने कहा था, लेकिन जब उसने दस्तखत करने से इन्कार किया तब अतीक अहमद, उसके बेटे उमर तथा गुरफान, फारुख, गुलाम व इरफान ने मिलकर उसे बुरी तरह से तमंचे व लोहे की रॉड तथा पट्टे से पीटा.
रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि इन सभी लोगों ने जबरन मोहित जायसवाल से स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर बनवा लिए तथा 45 करोड़ की सम्पत्ति अपने नाम करा ली. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की विवेचना सीबीआई ने की.
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