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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

राजसमंद जिला विशेष न्यायालय ने सोमवार को एक फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है. जो पीड़िता को दिया जाएगा.

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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
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Published : Feb 22, 2021, 10:59 PM IST

राजसमंद. जिला विशेष न्यायालय ने सोमवार को एक फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है. जो पीड़िता को दिया जाएगा.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

राजसमंद जिला विशेष न्यायालय के लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 21 नवंबर 2018 को देवगढ़ थाना क्षेत्र में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि वह सुबह घर से निकली थी. तभी कूप सिंह उर्फ सुरेंद्र सिंह उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ अहमदाबाद ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने इस प्रकरण को दर्ज कर जांच शुरू की और भीम थाना क्षेत्र के नेडी गांव के निवासी कूप सिंह उर्फ सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया.

पढ़ें- दुष्कर्म पीड़िता मां-बेटी ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, कहा- कार्रवाई के लिए महीनों से काट रहे चक्कर

इस मामले में कोर्ट में 26 सबूत और 16 गवाह पेश किए गए. न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी माना और उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उसके ऊपर ऊपर अर्थदंड भी लगाया, जो कि पीड़िता को दिया जाएगा. विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को धारा 363, 366 (a) 376 (2) भारतीय दंड संहिता की धारा 5/6 लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप में दोषी घोषित किया है.

राजसमंद. जिला विशेष न्यायालय ने सोमवार को एक फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है. जो पीड़िता को दिया जाएगा.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

राजसमंद जिला विशेष न्यायालय के लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 21 नवंबर 2018 को देवगढ़ थाना क्षेत्र में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि वह सुबह घर से निकली थी. तभी कूप सिंह उर्फ सुरेंद्र सिंह उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ अहमदाबाद ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने इस प्रकरण को दर्ज कर जांच शुरू की और भीम थाना क्षेत्र के नेडी गांव के निवासी कूप सिंह उर्फ सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया.

पढ़ें- दुष्कर्म पीड़िता मां-बेटी ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, कहा- कार्रवाई के लिए महीनों से काट रहे चक्कर

इस मामले में कोर्ट में 26 सबूत और 16 गवाह पेश किए गए. न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी माना और उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही उसके ऊपर ऊपर अर्थदंड भी लगाया, जो कि पीड़िता को दिया जाएगा. विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को धारा 363, 366 (a) 376 (2) भारतीय दंड संहिता की धारा 5/6 लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप में दोषी घोषित किया है.

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