प्रतापगढ़. राजस्थान सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देते हुए प्रतापगढ़ के सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई है. इस योजना के तहत किसानों के अवधिपार ब्याज और दंडनीय ब्याज को 50 फीसदी तक माफ किया जा रहा है.
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साथ ही मृत्यु के केस में ब्याज, दंडनीय ब्याज और वसूली खर्च की संपूर्ण राशि माफ की जा रही है. भूमि विकास बैंक के सुपरवाइजर भरत व्यास ने बताया कि 1 जुलाई 2019 को जिन किसानों का ऋण अवधि पार हो चुका था. उनके लिए यह एक मुश्त ब्याज माफी योजना लागू की गई है.
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साथ ही उन्होंने कहा कि जिन किसानों की मृत्यु हो चुकी है और उनके नाम पर ऋण बकाया है. ऐसे किसानों के लिए ब्याज में 100 फीसदी छूट प्रदान की जा रही है. योजना की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2021 किया गया है. वहीं, किसान इस योजना का लाभ उठाकर नए ऋण प्राप्त कर सकते हैं.
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