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नागौर के छह गांवों में 453 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी काट बेच रहे थे प्लॉट, 46 को नोटिस

अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करके कॉलोनी काटने का गोरखधंधा चल रहा है। खास बात यह है कि भूमाफिया अब गांवों में भी अवैध रूप से कॉलोनी काटकर प्लॉट बेच रहे हैं। अब प्रशासन ने ऐसे मामलों पर सख्त रुख अपनाया है.

नागौर में अवैध कॉलोनी काटते 46 को नोटिस
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Published : May 14, 2019, 10:32 PM IST

नागौर. जिले में छह गांवों में 453 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने के मामले में 46 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं. नोटिस मिलने के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है. उपखंड अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 46 लोगों को नोटिस जारी किया गया है. आगे की कार्रवाई के लिए भी प्रक्रिया चल रही है. भूमाफिया प्लॉट्स पर कब्जा देने के लिए मोटी रकम लोगों से वसूल रहे थे.

नागौर में अवैध कॉलोनी काटते 46 को नोटिस


जानकारी के अनुसार कुम्हारी, भदवासी, अठियासन, सलेउ और बालासर में बिना नियमों की पालना करते हुए कॉलोनी काटने के मामले सामने आए हैं. एसडीएम दीपांशु सांगवान ने इस मामले में तहसीलदार को पत्र लिखा है. इसमें इन जमीनों से जुड़ी जमाबंदी में स्थगन प्रार्थना पत्र अंकित करवाने को कहा गया है. इसके अनुसार एक पक्षीय स्थगन आदेश के जरिए इन जमीनों की मौके पर और रिकॉर्ड यथास्थिति में ही रखा जाएगा. दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी जमीनों पर फिलहाल न तो कोई निर्माण किया जा सकेगा और न ही उन्हें किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर किया जा सकेगा.

अब सिवायचक घोषित हो सकती है ऐसी जमीन...
भूमाफिया प्लॉट्स पर कब्जा देने के लिए मोटी रकम लोगों से वसूल कर रहे थे. जमीन की लोकेशन के अनुसार राशि ली जा रही थी. लेकिन कागजातों के अभाव में निर्माण के लिए मिलने वाली एनओसी में दिक्कत आ रही थी. अब प्रशासन के अस्थाई स्टे आदेश के बाद ऐसी जमीन सिवायचक घोषित हो सकती है. इसी की तैयारी अधिकारियों ने शुरू कर दी है.

नागौर. जिले में छह गांवों में 453 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने के मामले में 46 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं. नोटिस मिलने के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है. उपखंड अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 46 लोगों को नोटिस जारी किया गया है. आगे की कार्रवाई के लिए भी प्रक्रिया चल रही है. भूमाफिया प्लॉट्स पर कब्जा देने के लिए मोटी रकम लोगों से वसूल रहे थे.

नागौर में अवैध कॉलोनी काटते 46 को नोटिस


जानकारी के अनुसार कुम्हारी, भदवासी, अठियासन, सलेउ और बालासर में बिना नियमों की पालना करते हुए कॉलोनी काटने के मामले सामने आए हैं. एसडीएम दीपांशु सांगवान ने इस मामले में तहसीलदार को पत्र लिखा है. इसमें इन जमीनों से जुड़ी जमाबंदी में स्थगन प्रार्थना पत्र अंकित करवाने को कहा गया है. इसके अनुसार एक पक्षीय स्थगन आदेश के जरिए इन जमीनों की मौके पर और रिकॉर्ड यथास्थिति में ही रखा जाएगा. दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी जमीनों पर फिलहाल न तो कोई निर्माण किया जा सकेगा और न ही उन्हें किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर किया जा सकेगा.

अब सिवायचक घोषित हो सकती है ऐसी जमीन...
भूमाफिया प्लॉट्स पर कब्जा देने के लिए मोटी रकम लोगों से वसूल कर रहे थे. जमीन की लोकेशन के अनुसार राशि ली जा रही थी. लेकिन कागजातों के अभाव में निर्माण के लिए मिलने वाली एनओसी में दिक्कत आ रही थी. अब प्रशासन के अस्थाई स्टे आदेश के बाद ऐसी जमीन सिवायचक घोषित हो सकती है. इसी की तैयारी अधिकारियों ने शुरू कर दी है.

Intro:नागौर. नागौर में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करके कॉलोनी काटने का गोरखधंधा चल रहा है। खास बात यह है कि भूमाफिया अब गांवों में भी अवैध रूप से कॉलोनी काटकर प्लॉट बेच रहे हैं। अब प्रशासन ने ऐसे मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। छह गांवों में 453 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने के मामले में 46 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस मिलने के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। उपखंड अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 46 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए भी प्रक्रिया चल रही है।


Body:जानकारी के अनुसार कुम्हारी, भदवासी, अठियासन, सलेउ और बालासर में बिना नियमों की पालना करते हुए कॉलोनी काटने के मामले सामने आए हैं। एसडीएम दीपांशु सांगवान ने इस मामले में तहसीलदार को पत्र लिखा है। इसमें इन जमीनों से जुड़ी जमाबंदी में स्थगन प्रार्थना पत्र अंकित करवाने को कहा गया है। इसके अनुसार एक पक्षीय स्थगन आदेश के जरिए इन जमीनों की मौके पर और रिकॉर्ड यथास्थिति ही में ही रखा जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी जमीनों पर फिलहाल न तो कोई निर्माण किया जा सकेगा और न ही उन्हें किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर किया जा सकेगा।

अब सिवायचक घोषित हो सकती है ऐसी जमीन

भूमाफिया प्लॉट्स पर कब्जा देने के लिए मोटी रकम लोगों से वसूल कर रहे थे। जमीन की लोकेशन के अनुसार राशि ली जा रही थी। लेकिन कागजातों के अभाव में निर्माण के लिए मिलने वाली एनओसी में दिक्कत आ रही थी। अब प्रशासन के अस्थाई स्टे आदेश के बाद ऐसी जमीन सिवायचक घोषित हो सकती है। इसी की तैयारी अधिकारियों ने शुरू कर दी है।
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बाइट- दिनेश कुमार यादव, कलेक्टर।


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