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स्वायत्त शासन विभाग ने रामगंजमंडी पालिका ईओ पंकज मंगल को किया निलंबित

स्वायत्त शासन विभाग ने रामगंजमंडी नगर पालिका ईओ पंकज मंगल को रिश्वत लेने के मामले में निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं. आरोपी को एसीबी ने 5 अगस्त को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था.

Municipality EO Pankaj Mangal suspended, Ramganjmandi Municipality News
पालिका ईओ पंकज मंगल निलंबित
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Published : Aug 11, 2020, 9:49 PM IST

रामगंजमंडी (कोटा). रामगंजमंडी नगर पालिका ईओ पंकज मंगल को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निलंबित किया गया है. 5 अगस्त को कोटा एसीबी टीम ने पालिका ईओ को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को निर्माण स्वीकृति के बदले रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था.

भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात पुलिस निरीक्षक वासुदेव सिंह को रामगंजमंडी निवासी अखिलेश गर्ग ने तहरीर पेश की थी कि बाजार नंबर एक एएसआई कंपनी के सामने रामगंजमंडी में उनकी पत्नी के नाम एक भूखंड है. जिसके निर्माण स्वीकृति जारी करने की एवज में नगर पालिका अध्यक्ष पुत्र सौरभ शर्मा और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पंकज कुमार मंगल द्वारा 5 लाख की रिश्वत की मांग की जा रही थी. जिसमें 4 लाख रुपए में बात तय हुई.

पढ़ें- दौसा एसीबी की कार्रवाई, पटवारी 5,500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

अखिलेश ने बताया कि वह नगर पालिका अध्यक्ष पुत्र सौरव शर्मा को डेढ़ लाख रुपए पहले दे चुका था. यह राशि प्राप्त होने के बाद उनके मकान की निर्माण स्वीकृति जारी की जा चुकी थी. लेकिन अब पंकज कुमार मंगल अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा शेष रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. साथ ही मकान के निर्माण कार्य पर लाल निशान लगाकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया था.

पढ़ें- रामगंजमंडी रिश्वतकांड: आरोपियों ने जलाई 1 लाख रुपए की रिश्वत राशि, 2 हजार के 13 नोट पूरे जले

वहीं, एसीबी ने प्रार्थना पत्र पर गोपनीय सत्यापन कर शिकायत को सही पाए जाने के बाद 5 अगस्त की देर रात पंकज कुमार मंगल को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए और सौरव शर्मा को रिश्वत प्रकरण में सहायता करने, साथ ही आरोपी के मित्र भवानी सिंह को रिश्वत राशि 1 लाख को जलाकर नष्ट करने का सहयोग करने में हिरासत में लिया था. वहीं, एसीबी कोर्ट में पेश करने पर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने पालिका ईओ को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं.

रामगंजमंडी (कोटा). रामगंजमंडी नगर पालिका ईओ पंकज मंगल को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निलंबित किया गया है. 5 अगस्त को कोटा एसीबी टीम ने पालिका ईओ को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को निर्माण स्वीकृति के बदले रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था.

भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात पुलिस निरीक्षक वासुदेव सिंह को रामगंजमंडी निवासी अखिलेश गर्ग ने तहरीर पेश की थी कि बाजार नंबर एक एएसआई कंपनी के सामने रामगंजमंडी में उनकी पत्नी के नाम एक भूखंड है. जिसके निर्माण स्वीकृति जारी करने की एवज में नगर पालिका अध्यक्ष पुत्र सौरभ शर्मा और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पंकज कुमार मंगल द्वारा 5 लाख की रिश्वत की मांग की जा रही थी. जिसमें 4 लाख रुपए में बात तय हुई.

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अखिलेश ने बताया कि वह नगर पालिका अध्यक्ष पुत्र सौरव शर्मा को डेढ़ लाख रुपए पहले दे चुका था. यह राशि प्राप्त होने के बाद उनके मकान की निर्माण स्वीकृति जारी की जा चुकी थी. लेकिन अब पंकज कुमार मंगल अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा शेष रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. साथ ही मकान के निर्माण कार्य पर लाल निशान लगाकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया था.

पढ़ें- रामगंजमंडी रिश्वतकांड: आरोपियों ने जलाई 1 लाख रुपए की रिश्वत राशि, 2 हजार के 13 नोट पूरे जले

वहीं, एसीबी ने प्रार्थना पत्र पर गोपनीय सत्यापन कर शिकायत को सही पाए जाने के बाद 5 अगस्त की देर रात पंकज कुमार मंगल को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए और सौरव शर्मा को रिश्वत प्रकरण में सहायता करने, साथ ही आरोपी के मित्र भवानी सिंह को रिश्वत राशि 1 लाख को जलाकर नष्ट करने का सहयोग करने में हिरासत में लिया था. वहीं, एसीबी कोर्ट में पेश करने पर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने पालिका ईओ को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं.

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