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करौली : कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा - करौली कोर्ट

करौली जिले के हिंडौन में करीब 3 साल पहले एक युवक के साथ मारपीट व उस पर तेजाब उड़ेलने के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को सजा सुनाई है. इसके तहत दोनों आरोपियों को 10 साल की सजा और 25-25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है.

कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा
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Published : Jun 27, 2019, 8:57 PM IST

हिण्डौन सिटी (करौली). तीन साल पहले आपसी रंजिश व मारपीट कर उस पर तेजाब उड़ेलकर झुलसाने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविकांत जिंदल ने आरोपी रिजवान व फिरोज को दस साल के कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा

अपर लोक अभियोजक जितेंद्र खेमरिया ने बताया कि हिंडौन निवासी सलमा बानो ने जरिए इस्तगासा हिंडौन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा मोसिन जो कबाड़ बेचने-खरीदने का कार्य करता था. उसके साथ कबाड़ का कार्य करने वाले रिजवान व फिरोज 12 मई 2016 को उसे बहला फुसलाकर बाईपास पर ले गए.

वहां पहले तो मोसिन के साथ मारपीट की. उसके बाद मोसिन पर तेजाब डाल दिया. जिससे वह झुलसा गया. जिससे मोसिन की पैर की एक उंगली काटनी पड़ी थी. इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में एडीजे रविकांत जिंदल ने दोनों आरोपियों को दस साल का कारावास व 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

हिण्डौन सिटी (करौली). तीन साल पहले आपसी रंजिश व मारपीट कर उस पर तेजाब उड़ेलकर झुलसाने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविकांत जिंदल ने आरोपी रिजवान व फिरोज को दस साल के कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा

अपर लोक अभियोजक जितेंद्र खेमरिया ने बताया कि हिंडौन निवासी सलमा बानो ने जरिए इस्तगासा हिंडौन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा मोसिन जो कबाड़ बेचने-खरीदने का कार्य करता था. उसके साथ कबाड़ का कार्य करने वाले रिजवान व फिरोज 12 मई 2016 को उसे बहला फुसलाकर बाईपास पर ले गए.

वहां पहले तो मोसिन के साथ मारपीट की. उसके बाद मोसिन पर तेजाब डाल दिया. जिससे वह झुलसा गया. जिससे मोसिन की पैर की एक उंगली काटनी पड़ी थी. इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में एडीजे रविकांत जिंदल ने दोनों आरोपियों को दस साल का कारावास व 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

Intro:तेजाब डालकर झुलसाने वाले दो आरोपियों को दस दस साल का कठोर कारावास,

पच्चीस पच्चीस हजार रुपये की अर्थदंड सुनाई सजा।

करौली। तीन वर्ष पूर्व आपसी रंजिश व मारपीट कर उसे तेजाब ड़ालकर झुलसाने के मामले में अपर जिला एवं सैशन न्यायधीश रविकांत जिंदल ने रिजवान व फ़िरोज को दस दस साल का कठोर कारावास व पच्चीस पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अपर लोक आयोजक जितेंद्र खेमरिया ने बताया कि हिंडोन निवासी सलमा बानो ने जरिए इस्तगासा हिंडोन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बेटा मोसिन जो कबाड़े बेचने खरीदने का कार्य करता था, उसके साथ कबाड़े का कार्य करने वाले रिजवान व फिरोज 12 मई 2016 को बहाल फुसलाकर बाईपास पर ले गए। वहाँ पहले तो मोसिन के साथ मारपीट की उसके बाद मोसिन को तेजाब डालकर झुलसा दिया। जिससे मोसिन की पैर की एक उंगली काटनी पड़ी। मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी गवाह व सबूतों के बाद एडीजे रविकांत जिंदल ने दोनों आरोपियों को दस दस साल का करावास व पच्चीस पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड देकर दंडित किया।

बाईट --- अपर लोक आयोजक जितेंद्र खेमरिया Body:Teen varsh purv tejab kand mamalaConclusion:null
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