हिण्डौन सिटी (करौली). तीन साल पहले आपसी रंजिश व मारपीट कर उस पर तेजाब उड़ेलकर झुलसाने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविकांत जिंदल ने आरोपी रिजवान व फिरोज को दस साल के कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.
अपर लोक अभियोजक जितेंद्र खेमरिया ने बताया कि हिंडौन निवासी सलमा बानो ने जरिए इस्तगासा हिंडौन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा मोसिन जो कबाड़ बेचने-खरीदने का कार्य करता था. उसके साथ कबाड़ का कार्य करने वाले रिजवान व फिरोज 12 मई 2016 को उसे बहला फुसलाकर बाईपास पर ले गए.
वहां पहले तो मोसिन के साथ मारपीट की. उसके बाद मोसिन पर तेजाब डाल दिया. जिससे वह झुलसा गया. जिससे मोसिन की पैर की एक उंगली काटनी पड़ी थी. इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में एडीजे रविकांत जिंदल ने दोनों आरोपियों को दस साल का कारावास व 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.