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पतंजलि योगपीठ के खिलाफ कुर्की नोटिस जारी, जमीन लीज मामले में पौने दो करोड़ का बकाया निकाला - Registration department gave notice of attachment

जिला मुख्यालय पर पतंजलि की ओर से लीज पर ली गई करीब 360 बीघा जमीन का मामला शुरू से ही विवादों में रहा है. पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग भरतपुर की ओर से करीब पौने दो करोड़ का पंजीयन और मुद्रांक बकाया होने पर पतंजलि योगपीठ के खिलाफ कुर्की नोटिस जारी किया गया है.

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग भरतपुर, Registration and Stamps Department Bharatpur
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग भरतपुर ने थमाया कुर्की का नोटिस
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Published : Feb 28, 2020, 3:11 PM IST

करौली. भरतपुर के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने स्थानीय करीब 360 बीघा जमीन के बकाया चल रहे पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की राशि को लेकर कुर्की नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस पतंजलि पीठ के हिंडौन स्थित जैन मंदिर रोड, मोहननगर निवासी अजय कुमार आर्य पुत्र हीरालाल महाजन के नाम से जारी किए गए हैं. विभाग ने जिले के कई अन्य बकायादारों को भी कुर्की के नोटिस जारी किए हैं.

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग भरतपुर ने थमाया कुर्की का नोटिस

न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक) भरतपुर वृत की ओर से जारी किए गए चल-अचल संपत्ति को कुर्की के अधिपत्र में उल्लेख किया है कि पतंजलि योगपीठ के अजय आर्य पुत्र हीरालाल महाजन, निवासी जैन मंदिर रोड, मोहननगर हिंडौन पर 1 करोड़ 74 लाख 56 हजार 570 रुपए का मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क बकाया है. प्रकरण संख्या 302/2018 पर 30 अक्टूबर 2019 को दिए गए निर्णय के अनुसार उक्त राशि बकाया है.

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग भरतपुर, Registration and Stamps Department Bharatpur
विभाग की ओर से जारी किया गया नोटिस

नोटिस में उल्लेख किया गया है कि कमी मुद्रांक के 89 लाख 16 हजार 696 रुपए, कमी पंजीयन राशि के 17 लाख 68 हजार 940 रुपए, सरचार्च राशि के 17 लाख 83 हजार 340 रुपए, शास्ति के 18 लाख 70 हजार 347 रुपए बकाया है. इस प्रकार 1 करोड़ 74 लाख 56 हजार 570 रुपए बकाया होने का कुर्की नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में संपत्ति का जो विवरण उल्लेखित किया है, उसमें करौली स्थित सिंचित जमीन 33.20 बीघा, असिंचित जमीन 327.05 बीघा सहित कुल 360. 25 बीघा भूमि दर्शाई गई है.

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग भरतपुर, Registration and Stamps Department Bharatpur
कुर्की अधिपत्र

पढ़ें- ATM से ठगी के इस तरीके ने हिला डाला सबका दिमाग, एक 'उंगली' से निकाल लिए 13 लाख 74 हजार रुपये

तहसीलदार पृथ्वीराज मीणा ने बताया कि मुद्रांक एवं पंजीयन राशि जिन लोगों पर बकाया चल रही हैं, उसकी वसूली के लिए पतंजलि पीठ के अजय आर्य सहित क्षेत्र के अन्य 15 बकायादारों को नोटिस जारी किए गए हैं. जिसमें कहा गया है कि शीघ्र बकाया राशि जमा नहीं कराई तो बकायादारों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बैंक को भी दिया कुर्की नोटिस

तहसीलदार पृथ्वीराज मीणा ने बताया कि पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के बकायादारों में करौली की एसबीबीजे शाखा भी शामिल है. बैंक शाखा को नोटिस दिया गया है कि मुद्रांक प्रकरण संख्या 45/07 के निर्णय दिनांक 4 सितंबर 2008 की ओर से अतिरिक्त मुद्रांक कर और पंजीयन शुल्क के साथ ही शास्ती कायम होने के कारण 4 लाख 72 हजार 724 रुपए बकाया है.

यह राशि नहीं चुकाई तो बैंक की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी. क्षेत्र के अन्य जिन बकायादारों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें शामिल कल्याण प्रसाद शर्मा पुत्र भगवती लाल, निवासी तांबे की टोरी, करौली को 35 हजार 110 रुपए, विष्णु पुत्र रामस्वरूप माली, निवासी नकटीपुरा करौली को 1 लाख 29 हजार 280 रुपए, जमाल खां, निवासी माले दरबाजा बाहर करौली को 16 हजार 510 रुपए, चेतराम गुर्जर पुत्र गिर्राज सिंह, निवासी तिघरिया टोडाभीम को 5 लाख 94 हजार 540 रुपए.

पढ़ें- बीजेपी को 742 करोड़, कांग्रेस को 148 करोड़ रुपये का चंदा मिला

इसी तरह रेणु कंवर पत्नी सोहनपाल राजपूत, हटवाडा बाजार करौली को 6 लाख 43 हजार 660 रुपए, द्रोपदी बेबा महेश निवासी भंवर विलास करौली को 1 लाख 15 हजार 970 रुपए, भवूती पुत्र किशोरी लाल, निवासी कवारपुरा को 40 हजार 440 रुपए, गुमान सिंह पुत्र सरदार सिंह जाट, निवासी जहागीरपुर करौली को 91 हजार 80 रुपए बकाया होने का नोटिस दिया गया है.

विचाराधीन है केस, नोटिस का देंगे कानूनी जबाव

पंतजलि पीठ के अजय आर्य ने कुर्की नोटिस के मामले पर बताया कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने पतंजलि पीठ पर जो भी राशि बकाया बताई है, उसको लेकर कोर्ट में केस विचाराधीन है. विभाग ने जो नोटिस जारी किया है, उस संबंध में कानूनी रूप से जबाव दिया जाएगा. लीज पर ली गई भूमि के समय को लेकर विवाद है, जो कोर्ट में विचाराधीन है.

करौली. भरतपुर के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने स्थानीय करीब 360 बीघा जमीन के बकाया चल रहे पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की राशि को लेकर कुर्की नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस पतंजलि पीठ के हिंडौन स्थित जैन मंदिर रोड, मोहननगर निवासी अजय कुमार आर्य पुत्र हीरालाल महाजन के नाम से जारी किए गए हैं. विभाग ने जिले के कई अन्य बकायादारों को भी कुर्की के नोटिस जारी किए हैं.

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग भरतपुर ने थमाया कुर्की का नोटिस

न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक) भरतपुर वृत की ओर से जारी किए गए चल-अचल संपत्ति को कुर्की के अधिपत्र में उल्लेख किया है कि पतंजलि योगपीठ के अजय आर्य पुत्र हीरालाल महाजन, निवासी जैन मंदिर रोड, मोहननगर हिंडौन पर 1 करोड़ 74 लाख 56 हजार 570 रुपए का मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क बकाया है. प्रकरण संख्या 302/2018 पर 30 अक्टूबर 2019 को दिए गए निर्णय के अनुसार उक्त राशि बकाया है.

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग भरतपुर, Registration and Stamps Department Bharatpur
विभाग की ओर से जारी किया गया नोटिस

नोटिस में उल्लेख किया गया है कि कमी मुद्रांक के 89 लाख 16 हजार 696 रुपए, कमी पंजीयन राशि के 17 लाख 68 हजार 940 रुपए, सरचार्च राशि के 17 लाख 83 हजार 340 रुपए, शास्ति के 18 लाख 70 हजार 347 रुपए बकाया है. इस प्रकार 1 करोड़ 74 लाख 56 हजार 570 रुपए बकाया होने का कुर्की नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में संपत्ति का जो विवरण उल्लेखित किया है, उसमें करौली स्थित सिंचित जमीन 33.20 बीघा, असिंचित जमीन 327.05 बीघा सहित कुल 360. 25 बीघा भूमि दर्शाई गई है.

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग भरतपुर, Registration and Stamps Department Bharatpur
कुर्की अधिपत्र

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तहसीलदार पृथ्वीराज मीणा ने बताया कि मुद्रांक एवं पंजीयन राशि जिन लोगों पर बकाया चल रही हैं, उसकी वसूली के लिए पतंजलि पीठ के अजय आर्य सहित क्षेत्र के अन्य 15 बकायादारों को नोटिस जारी किए गए हैं. जिसमें कहा गया है कि शीघ्र बकाया राशि जमा नहीं कराई तो बकायादारों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बैंक को भी दिया कुर्की नोटिस

तहसीलदार पृथ्वीराज मीणा ने बताया कि पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के बकायादारों में करौली की एसबीबीजे शाखा भी शामिल है. बैंक शाखा को नोटिस दिया गया है कि मुद्रांक प्रकरण संख्या 45/07 के निर्णय दिनांक 4 सितंबर 2008 की ओर से अतिरिक्त मुद्रांक कर और पंजीयन शुल्क के साथ ही शास्ती कायम होने के कारण 4 लाख 72 हजार 724 रुपए बकाया है.

यह राशि नहीं चुकाई तो बैंक की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी. क्षेत्र के अन्य जिन बकायादारों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें शामिल कल्याण प्रसाद शर्मा पुत्र भगवती लाल, निवासी तांबे की टोरी, करौली को 35 हजार 110 रुपए, विष्णु पुत्र रामस्वरूप माली, निवासी नकटीपुरा करौली को 1 लाख 29 हजार 280 रुपए, जमाल खां, निवासी माले दरबाजा बाहर करौली को 16 हजार 510 रुपए, चेतराम गुर्जर पुत्र गिर्राज सिंह, निवासी तिघरिया टोडाभीम को 5 लाख 94 हजार 540 रुपए.

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इसी तरह रेणु कंवर पत्नी सोहनपाल राजपूत, हटवाडा बाजार करौली को 6 लाख 43 हजार 660 रुपए, द्रोपदी बेबा महेश निवासी भंवर विलास करौली को 1 लाख 15 हजार 970 रुपए, भवूती पुत्र किशोरी लाल, निवासी कवारपुरा को 40 हजार 440 रुपए, गुमान सिंह पुत्र सरदार सिंह जाट, निवासी जहागीरपुर करौली को 91 हजार 80 रुपए बकाया होने का नोटिस दिया गया है.

विचाराधीन है केस, नोटिस का देंगे कानूनी जबाव

पंतजलि पीठ के अजय आर्य ने कुर्की नोटिस के मामले पर बताया कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने पतंजलि पीठ पर जो भी राशि बकाया बताई है, उसको लेकर कोर्ट में केस विचाराधीन है. विभाग ने जो नोटिस जारी किया है, उस संबंध में कानूनी रूप से जबाव दिया जाएगा. लीज पर ली गई भूमि के समय को लेकर विवाद है, जो कोर्ट में विचाराधीन है.

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