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करौली में सब्जी और फल के ठेलों को शाम 5 बजे तक खोलने की दी गई अनुमति

करौली में कोरोना जन अनुशासन पखवाड़े के तहत लागू की गई पाबंदियों में अब सब्जियों और फलों के ठेलों को खोलने के लिए शाम 5 बजे तक के लिए छूट दी गई है. इसके लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं.

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सब्जियों और फलों के ठेलों को शाम 5 बजे तक खोलने की दी गई अनुमति
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Published : Apr 27, 2021, 8:05 PM IST

करौली. कोरोना जन अनुशासन पखवाड़े के तहत लागू की गई पाबंदियों में अब करौली में सब्जियों और फलों के ठेले को शाम 5 बजे तक खोलने की छूट दी गई है. इस बाबत अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि शासन सचिव गृह के 25 अप्रैल के संशोधित आदेशानुसार सब्जियां और फलों के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटोरिक्शा, मोबाइल वैन की ओर से विक्रय पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने के लिए समय निर्धारित किया गया है.

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक परिवहन, मालढुलाई वाहन और अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों और सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पम्प, सीएनजी और गैस से संबंधित खुदरा रिटेल, थोक होलसेल, आउटलेट पूर्व की भांति खोलने के लिए अनुमत है. साथ ही निजी वाहनों की ओर से पेट्रोल और डीजल प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा. इसमें एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः 6 बजे से सायं 5 तक अनुमत रहेंगी.

कोविड संक्रमण होने से बचाता है मास्क...

कोरोना महामारी से बचाव के लिए आमजन को जागरूक किया जा रहा है. जिससे की कोरोना महामारी से बचा जा सके. इसके लिए आमजन को कोरोना के प्रति संदेश दिया जा रहा है. जिससे की जीवन सुरक्षित रहे. इसके लिए आमजन को कोरोना गाइडलाइन का पूर्णत: पालन करें. जिससे की स्वयं, परिवार और समाज का बचाव हो सके. इसके लिए आवश्यक है कि हम मास्क के साथ-साथ सैनिटाइजर को भी अपने दैनिक जीवनचर्या में शामिल करें और कोरोना बचाव के नियमों का पूर्णत: पालन करें.

करौली. कोरोना जन अनुशासन पखवाड़े के तहत लागू की गई पाबंदियों में अब करौली में सब्जियों और फलों के ठेले को शाम 5 बजे तक खोलने की छूट दी गई है. इस बाबत अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि शासन सचिव गृह के 25 अप्रैल के संशोधित आदेशानुसार सब्जियां और फलों के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटोरिक्शा, मोबाइल वैन की ओर से विक्रय पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने के लिए समय निर्धारित किया गया है.

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक परिवहन, मालढुलाई वाहन और अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों और सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पम्प, सीएनजी और गैस से संबंधित खुदरा रिटेल, थोक होलसेल, आउटलेट पूर्व की भांति खोलने के लिए अनुमत है. साथ ही निजी वाहनों की ओर से पेट्रोल और डीजल प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक भरवाया जा सकेगा. इसमें एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः 6 बजे से सायं 5 तक अनुमत रहेंगी.

कोविड संक्रमण होने से बचाता है मास्क...

कोरोना महामारी से बचाव के लिए आमजन को जागरूक किया जा रहा है. जिससे की कोरोना महामारी से बचा जा सके. इसके लिए आमजन को कोरोना के प्रति संदेश दिया जा रहा है. जिससे की जीवन सुरक्षित रहे. इसके लिए आमजन को कोरोना गाइडलाइन का पूर्णत: पालन करें. जिससे की स्वयं, परिवार और समाज का बचाव हो सके. इसके लिए आवश्यक है कि हम मास्क के साथ-साथ सैनिटाइजर को भी अपने दैनिक जीवनचर्या में शामिल करें और कोरोना बचाव के नियमों का पूर्णत: पालन करें.

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