करौली. कोरोना वायरस महामारी के संकट से अभी भी पूरी तरह पीछा नहीं छूटा है. पिछले 71 दिनों से प्रदेश में जारी कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण लोगों की जिंदगी घरों तक ही सिमटकर रह गई थी. मगर लॉकडाउन 5.0 में मिली छूट और अधिकतर बाजारों को खोलने की अनुमति से सड़कों और बाजारों में फिर से रौनक लौट आई है.
दरअसल, कोरोना वायरस के बढ़ते संकमण के चलते लागू किये गए लॉकडाउन और कर्फ्यू के कारण हर तरह के कारोबार, स्कूल और कॉलेज बंद होने से सभी लोगों को अधिक समय घर पर बिताना पड़ रहा था. मगर, कारोबार बंद होने से लोगों और दुकानदारों के सामने आर्थिक संकट भी पैदा हो गया था. जिस वजह से लोगों की बस एक ही मांग होती थी की लॉकडाउन अब खत्म होना चाहिए.
पढ़ेंः चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए की 231 किलो अफीम जब्त
लोगों का यह भी कहना था कि वे सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे और स्वयं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. राज्य सरकार की ओर से रविवार को जारी लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन के दिशा निर्देशों के बाद लोगों को राहत भरी खबर मिली. कटेंनमेंट जोन और बफर जोन को छोड़कर अन्य जगहों की दुकानें खुलने से दुकानदारों सहित कारोबारियों के चेहरे पर भी खुशी की लहर नजर आयी. बाजारों के खुलते ही सुबह से ही खरीदारों की बाजारों में चहलपहल देखने को मिली. इस दौरान सभी दुकानदारों ने पूरी सावधानी के साथ अपनी दुकानें खोलीं. दुकानों पर मास्क पहन कर आए ग्राहकों को सामान बेचते दिखे.
बिना मास्क तो वसूला जायेगा जुर्माना
जिला कलेक्टर डॉ. मोहनलाल यादव के निर्देशानुसार और करौली व्यापारियों की आपसी सहमति से एसडीएम देवेंद्र सिंह परमार ने सारी दुकानों को गाइडलाइन के अनुसार समय भी जारी किया है. जिससे आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके तो वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लौटाया जा सके. एसडीएम ने बताया कि व्यापारियों की सहमति से सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की स्वीकृति जारी की गई है.
स्वीकृति के अनुसार दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगी. वहीं मेडिकल की दुकानें यथावत खुलेंगी. दूध, फल, सब्जी की दुकानें और ठेले सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे. उन्होंने बताया कि उक्त अवधि में दुकानें खोलने के दौरान आवश्यक सामग्री की दरें चस्पा करनी होंगी. समस्त दुकानदार मास्क लगाकर ही विक्रय कर सकेंगे, बिना मास्क के आए ग्राहकों को सामान देने पर 500 रुपए और ग्राहकों को बिना मास्क के पाए जाने पर 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. समस्त दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ाई से पालना करेंगे.