जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों को ग्रीष्मकाल के दौरान मिलने वाला विशेष आकस्मिक अवकाश इस बार निलंबित कर दिया गया है. हाईकोर्ट रजिस्ट्रार प्रशासन युद्धिष्ठर शर्मा ने बीते 16 मई 2020 को आयोजित फुलकोर्ट के प्रस्ताव की पालना में एक आदेश जारी करते हुए 27 जनवरी 2020 को जारी एक स्टेंडिग ऑर्डर के क्रियान्वयन को कोविड-19 महामारी के फैलाव के मद्देनजर साल 2020 के लिए निलंबित कर दिया है.
इस आदेश के तहत राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ और जोधपुर मुख्यपीठ में रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को ग्रीष्मावकाश के दौरान 10 दिन की विशेष आकस्मिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान है, जिसे इस बार रजिस्ट्रार प्रशासन के आदेश के बाद निलंबित कर दी गई है.
NEET PG 2020 की काउंसलिंग में EWS आरक्षण मामले को लेकर सुनवाई
जोधपुर. नीट पीजी 2020 की काउंसलिंग में ईडबल्यूएस आरक्षण मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में दर्ज याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत में सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने सरकार की ओर से जवाब पेश कर दिया.
वहीं, एएजी व्यास ने पैरवी करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलीलों का खण्डन करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष कुल 316 सीटें बढ़ाने की मांग की थी, ना की 51 सीटों की. लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मात्र 92 सीटें ही बढ़ाने की स्वीकृति दी, जिसमें से भी तीन सीटें नियमानुसार कम करते हुए साल 2020-21 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए 89 सीटों को बढ़ाने की मंज़ूरी दी.
पढ़ें- इन पदों पर नियुक्ति के लिए गहलोत सरकार ने जारी की गाइडलाइन, इन्हें मिलेगी प्राथमिकता
साथ ही एस एन मेडिकल कालेज जोधपुर, आरएनटी मेडिकल कालेज उदयपुर, एसपी मेडिकल कालेज बीकानेर और झालावाड़ मेडिकल कालेज में साल 2020-21 नीट पीजी प्रवेश हेतु राज्य के पचास प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत बढायी गई सीटें मिला कर कुल 597 सीटों के आवंटन के लिए प्रथम काउंसलिंग हो चुकी है. वहीं, शेष सीटों पर द्वितीय काउंसलिंग अब होगी.
एएजी व्यास ने कोर्ट को बताया कि इसी प्रकार के मामले में मंगलवार को जयपुर बैच में सुनवाई होनी है और जोधपुर में लंबित मामलों में राज्य की ओर से जवाब भी प्रस्तुत कर दिया गया है. इस पर याचिकाकर्ता डॉ. लोकेन्द्र और अन्य की ओर से अधिवक्ता नुपूर भाटी ने सरकार के जवाब पर जवाब पेश करने के लिए समय चाहा. इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की अधिवक्ता भाटी की ओर से जवाब के लिए समय मांगे जाने पर मामले की सुनवाई को 21 मई को मुकर्रर किया है.
राजस्थान हाईकोर्ट- मुख्यपीठ जोधपुर एवं जयपुर पीठ में ग्रीष्मकालीन अवकाश में 14 दिन की कटौती
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में ग्रीष्मकालीन अवकाश में 14 दिन की कटौती कर दी गई है. राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार प्रशासन युद्धिष्ठर शर्मा ने एक अधिसूचना जारी करते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश में कटौती की जानकारी दी है.
दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व निर्धारित कैलेण्डर में 1 जून से 28 जून 2020 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश था, लेकिन अब ग्रीष्मकालीन अवकाश में 14 दिन के अवकाश को निरस्त कर दिया गया है. हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में 1 जून से 14 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश को निरस्त करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. वहीं, राजस्थान हाईकोर्ट की सीजे की अध्यक्षता में 16 मई को आयोजित बैठक में इसका निर्णय हो चुका था, लेकिन अधिकृत रूप से इसकी सूचना जारी नही की गई थी, अब रजिस्ट्रार प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.