जोधपुर. बुधवार को कांकाणी शिकार मामले में जोधपुर के सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होनी थी. लेकिन समयाभाव के चलते सुनवाई नहीं हो पाई. कांकाणी शिकार मामले की सुनवाई के दौरान पेशी पर नहीं आने और झूठा शपथ पत्र देने के मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में यह सुनवाई होनी थी. अब इस मामले में 11 जून को फिर सुनवाई होगी.
सलमान खान के खिलाफ वन अधिकारी ललित बोड़ा ने धारा-340 में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया की सलमान खान ने बीमारी का बहाना बनाकर पेशी पर नहीं आने की दरखास्त की थी. लेकिन इसी समय वह कश्मीर की वादियों में फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग कर रहे थे. इस पर सलमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी.
ठीक इसी तरह राज्य सरकार ने भी सलमान के खिलाफ धारा-340 की अर्जी पेश कर सलमान पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया था. सरकार ने अपने प्राथना पत्र में यह बताया कि कांकाणी शिकार मामले में सलमान ने अपने हथियारों के लाइसेंस के गुम हो जाने को लेकर एक शपथ पत्र और मुंबई के एक थाने में दर्ज शिकायत पेश की थी.
लेकिन पुलिस जांच में यह पता चला कि सलमान ने अपने हथियारों के लाइसेंस के नवीनीकरण कराने के लिए दिया हुआ था. जो हथियार बाद में सलमान के होटल के कमरे से बरामद हुए थे. सलमान पर दो झूठे शपथपत्र पेश करने के मामले हो गए है जिनकी अगली सुनवाई 11 जून को होगी.