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झालावाड़ः सत्तू चौधरी हत्याकांड में कांग्रेस नेता के भाई समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

झालावाड़ जिले में सत्यनारायण चौधरी हत्याकांड के मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता के भाई समेत 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

सत्तू चौधरी हत्याकांड, sattu chaudhary murder case
सत्तू चौधरी हत्याकांड में 6 लोगों को आजीवन कारावास
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Published : Sep 23, 2021, 3:11 PM IST

Updated : Sep 23, 2021, 3:45 PM IST

झालावाड़. जिले की एनडीपीएस कोर्ट ने सत्तू चौधरी हत्याकांड के मामले में कांग्रेस नेता के भाई समेत 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसमें पीसीसी सदस्य शैलेंद्र यादव का भाई मनोज उर्फ गौरु यादव भी है.

पढ़ेंः जयपुर: सरकारी नौकरी लगाने का झांसा दे दो युवकों से 10.50 लाख रुपए की ठगी

लोक अभियोजक तनवीर आलम ने बताया कि 30 नवंबर 2012 को भवानी मंडी में शादी समारोह से लौटने के बाद झालावाड़ शहर में रामगोपाल चौधरी के घर के बाहर सत्यनारायण चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसमें कोतवाली थाना पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी. जिसमें विक्की पारेता, रामगोपाल चौधरी, श्याम मीणा, सुरेन्द्र मेवाड़ा, श्याम सिंह का नाम शमिल था.

सत्तू चौधरी हत्याकांड में 6 लोगों को आजीवन कारावास

पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था. इस दौरान मामले को एनडीपीएस कोर्ट में हस्तांतरित कर दिया गया था. जिसके बाद आज एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश घनश्याम शर्मा ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

पढ़ें- कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गे संपत नेहरा को प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लाई पुलिस

बता दें कि आरोपियों में कांग्रेस नेता और पीसीसी सदस्य शैलेंद्र यादव का भाई मनोज यादव उर्फ गौरु यादव भी है. गौरु यादव इससे पूर्व भी जुआ सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार हो चुका चुका है...

झालावाड़. जिले की एनडीपीएस कोर्ट ने सत्तू चौधरी हत्याकांड के मामले में कांग्रेस नेता के भाई समेत 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसमें पीसीसी सदस्य शैलेंद्र यादव का भाई मनोज उर्फ गौरु यादव भी है.

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लोक अभियोजक तनवीर आलम ने बताया कि 30 नवंबर 2012 को भवानी मंडी में शादी समारोह से लौटने के बाद झालावाड़ शहर में रामगोपाल चौधरी के घर के बाहर सत्यनारायण चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसमें कोतवाली थाना पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी. जिसमें विक्की पारेता, रामगोपाल चौधरी, श्याम मीणा, सुरेन्द्र मेवाड़ा, श्याम सिंह का नाम शमिल था.

सत्तू चौधरी हत्याकांड में 6 लोगों को आजीवन कारावास

पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था. इस दौरान मामले को एनडीपीएस कोर्ट में हस्तांतरित कर दिया गया था. जिसके बाद आज एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश घनश्याम शर्मा ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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बता दें कि आरोपियों में कांग्रेस नेता और पीसीसी सदस्य शैलेंद्र यादव का भाई मनोज यादव उर्फ गौरु यादव भी है. गौरु यादव इससे पूर्व भी जुआ सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार हो चुका चुका है...

Last Updated : Sep 23, 2021, 3:45 PM IST
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