जालोर. प्रदेश के दूसरे जिलों में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए जालोर जिला प्रशासन भी अब सख्ती बरत रहा है. जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले के समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट को एक निर्देश जारी किया हैं.
जिसमें यदि कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा के बाहर या अन्य जिला या प्रदेश से बिना सक्षम स्वीकृति के उनके उपखंड क्षेत्र में प्रवेश करता है या सक्षम स्वीकृति से आया है, लेकिन स्वीकृति का कारण संतोषप्रद नहीं है, तो उस व्यक्ति को तत्काल संबंधित उपखंड क्षेत्र में चिंहित क्वॉरेंटाइन कैंप में 28 दिन तक के लिए रखकर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. इस दौरान क्वॉरेंटाइन व्यक्ति अगर नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पड़ोसी जिले में पॉजिटिव आने के बाद सीमा पूरी तरह सील
बाड़मेर जिले में कोरोना वायरस का पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद सरहदी गांवों की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. बाड़मेर जिले से आने वाले सभी कच्चे या पक्के मार्गों को अवरुद्ध करवाकर सरकारी कर्मचारियों को तैनात कर दिया है.
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इतनी सख्ती के बावजूद अगर कोई व्यक्ति दूसरे जिले से आता है तो उसको क्वॉरेंटाइन सेंटर में 28 दिन रखा जाएगा. कलेक्टर के अनुसार जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों में पहले से 11 बड़े सेंटर बनाए हुए है. इसके अलावा उपखंड मुख्यालय पर स्थित राउमावि या रामावि भवन को भी क्वॉरेंटाइन कैम्प के उपयोग में लेने के आदेश जारी कर दिए है.