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जैसलमेर में गुरुवार से लागू हुई धारा 144, पर्यटक स्थलों पर पसरा सन्नाटा

जैसलमेर में कोरोना वायरस का असर पर्यटक स्थलों पर दिखाई दे रहा है. जैसलमेर के सभी पर्यटक स्थलों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है. इनमें पटवा हवेली और दूसरे अन्य पर्यटक स्थल पहली बार बंद किए गए है.

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Published : Mar 19, 2020, 9:14 PM IST

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पर्यटक स्थलों पर सन्नाटा

जैसलमेर. कोरोना वायरस का असर अब जैसलमेर के पर्यटक स्थलों पर पड़ने लगा है. जैसलमेर के सभी पर्यटक स्थलों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है. इनमें पटवा हवेली और दूसरे अन्य पर्यटक स्थल पहली बार बंद किए गए है. जबकि वार म्यूजियम पहले ही बंद किया जा चुका है और जिले में गुरुवार से धारा 144 भी लागू कर दी गयी है.

जैसलमेर में गुरुवार से लागू हुई धारा 144

राजकीय संग्रहालय, पटवा हवेली, वॉर म्यूजियम और फोर्ट म्यूजियम समेत अन्य सभी पर्यटन स्थलों और संरक्षित स्मारकों पर सैलानियों के भ्रमण पर रोक लगाई जा रही है. उल्लेखनीय है कि पूरे विश्व में विभिन्न देशों को अपनी चपेट में लेने के बाद कोरोना को विश्व स्तर पर महामारी घोषित किया गया है.

पढ़ेंः Corona संक्रमण से बचाव के लिए राज्यपाल ने जारी की अपील, कहा- कोरोना से डरे नहीं, बचाव के तरीके

इसके साथ ही राजस्थान सरकार की एडवाइजरी जारी होने के बाद पहले ही स्कूल, कॉलेज, जिम, मॉल सहित अन्य जगहों पर छुट्टी घोषित करते हुए प्रवेश पर प्रतिबंध कर दिया है. वहीं अब जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर जिले में धारा 144 लागू कर दी गयी है. जिसके बाद बिना अनुमति के 20 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है.

जैसलमेर. कोरोना वायरस का असर अब जैसलमेर के पर्यटक स्थलों पर पड़ने लगा है. जैसलमेर के सभी पर्यटक स्थलों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है. इनमें पटवा हवेली और दूसरे अन्य पर्यटक स्थल पहली बार बंद किए गए है. जबकि वार म्यूजियम पहले ही बंद किया जा चुका है और जिले में गुरुवार से धारा 144 भी लागू कर दी गयी है.

जैसलमेर में गुरुवार से लागू हुई धारा 144

राजकीय संग्रहालय, पटवा हवेली, वॉर म्यूजियम और फोर्ट म्यूजियम समेत अन्य सभी पर्यटन स्थलों और संरक्षित स्मारकों पर सैलानियों के भ्रमण पर रोक लगाई जा रही है. उल्लेखनीय है कि पूरे विश्व में विभिन्न देशों को अपनी चपेट में लेने के बाद कोरोना को विश्व स्तर पर महामारी घोषित किया गया है.

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इसके साथ ही राजस्थान सरकार की एडवाइजरी जारी होने के बाद पहले ही स्कूल, कॉलेज, जिम, मॉल सहित अन्य जगहों पर छुट्टी घोषित करते हुए प्रवेश पर प्रतिबंध कर दिया है. वहीं अब जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर जिले में धारा 144 लागू कर दी गयी है. जिसके बाद बिना अनुमति के 20 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है.

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