जैसलमेर. जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगते हुए 5 किमी सीमा क्षेत्र में कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए हैं.
इसके अनुसार सीमा क्षेत्र रहने वाले निवासियों और उस क्षेत्र में आगामी 15 अप्रैल तक की अवधि के लिए प्रवेश और विचरण के लिए सांय 6 बजे से प्रातः 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश और विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया है.
आदेश के अनुसार जैसलमेर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी, घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश और अन्य अवांछनीय गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए और जिले में रहने वाले सीमावर्ती निवासियों के जन-जीवन, लोक शांति के विक्षुब्ध होने के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.
जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट मोदी की ओर से जारी आदेश के अनुसार जैसलमेर और पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़, तनोट, साधोवाला और कुरिया बेरी आदि क्षेत्रों में ये प्रतिबन्ध लागू रहेगा. इन क्षेत्रों में सांय 6 बजे से प्रातः 7 बजे तक वैध अनुमति-पत्र (जो परमावश्यक कार्य के लिए समीप स्थित सीमा सुरक्षा बल की चैकी से प्राप्त किया जा सकता है) के बिना इस क्षेत्र में जाने के लिए और अन्य गतिविधियों के लिए पूर्व रूप से प्रतिबन्ध रहेगा.
आदेश के अनुसार जिले में भारत-पाक सीमा के पास लगती हुई 5 किमी क्षेत्र की सीमा में रहने वाले निवासियों और उस क्षेत्र में प्रवेश और विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को ये सख्त चेतावनी देते हुए आदेशित किया गया है कि वे इस प्रतिबन्धित क्षेत्र में निर्धारित अवधि तक सांय 6 बजे से प्रातः 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गमनागमन और विचरण नहीं करें. इस आदेश के प्रभावशील होने पर कोई भी सक्षम अधिकारी इस आदेश की पालना के लिए कार्रवाई कर सकेगा और आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी. ये आदेश आगामी 15 अप्रेल 2021 तक प्रभावी रहेगा.