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सनी देओल और करिश्मा कपूर को कोर्ट से राहत...रेलवे कोर्ट का आदेश रद्द

फिल्म शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन रोकने के मामले में फिल्म अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री करिश्मा कपूर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्रम 17 ने बड़ी राहत दी है. अदालत ने रेलवे कोर्ट की ओर से रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने के आदेश को रद्द कर दिया है.

सनी देओल और करिश्मा कपूर को कोरेट से मिली राहत, Sunny Deol and Karisma Kapoor get relief from court
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Published : Oct 11, 2019, 5:40 PM IST

जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्रम 17 ने 22 साल पहले फिल्म शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन रोकने के मामले में फिल्म अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री करिश्मा कपूर को बड़ी राहत दी है. अदालत ने रेलवे कोर्ट की ओर से रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने के आदेश को रद्द कर दिया है.

अभिनेता सनी देओल और करिश्मा कपूर को कोर्ट से मिली राहत

साथ ही दोनों की ओर से पेश निगरानी अर्जी में कहा गया कि रेलवे कोर्ट ने 17 नवंबर 2009 को समान धाराओं में आरोप तय किए थे. उस आदेश को एडीजे फास्ट ट्रैक अदालत क्रम-7 ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि इन धाराओं में अपराध नहीं बनता है. इसके बावजूद रेलवे कोर्ट ने एक बार फिर उन्हीं धाराओं में आरोप तय कर दिए.

पढ़ें- देखें ट्रेन के आगे मौत का LIVE स्टंट...ये खेल कहीं भारी ना पड़ जाए

वहीं, मामले के अनुसार वर्ष 1997 में सावरदा में बजरंग फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन संख्या 2413 रोकी गई थी. जिसके बाद करीब 25 मिनट तक ट्रेन रुकने से मौके पर अव्यवस्थाएं फैल गई. सहायक रेलवे मास्टर ने 11 मार्च 1997 को जीआरपी फुलेरा थाने में सनी देओल, कमिश्मा कपूर, टीनू वर्मा और सतीश शाह के खिलाफ रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया.

जहां मामले में सतीश शाह और टीनू वर्मा ने पूर्व में पेश होकर आरोप सुन लिए थे. जबकि सनी देओल और करिश्मा कपूर पर गत 17 सितंबर को अदालत ने आरोप तय किए. इस आदेश को दोनों की ओर से एडीजे क्रम 17 में चुनौती दी गई थी.

जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्रम 17 ने 22 साल पहले फिल्म शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन रोकने के मामले में फिल्म अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री करिश्मा कपूर को बड़ी राहत दी है. अदालत ने रेलवे कोर्ट की ओर से रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने के आदेश को रद्द कर दिया है.

अभिनेता सनी देओल और करिश्मा कपूर को कोर्ट से मिली राहत

साथ ही दोनों की ओर से पेश निगरानी अर्जी में कहा गया कि रेलवे कोर्ट ने 17 नवंबर 2009 को समान धाराओं में आरोप तय किए थे. उस आदेश को एडीजे फास्ट ट्रैक अदालत क्रम-7 ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि इन धाराओं में अपराध नहीं बनता है. इसके बावजूद रेलवे कोर्ट ने एक बार फिर उन्हीं धाराओं में आरोप तय कर दिए.

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वहीं, मामले के अनुसार वर्ष 1997 में सावरदा में बजरंग फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन संख्या 2413 रोकी गई थी. जिसके बाद करीब 25 मिनट तक ट्रेन रुकने से मौके पर अव्यवस्थाएं फैल गई. सहायक रेलवे मास्टर ने 11 मार्च 1997 को जीआरपी फुलेरा थाने में सनी देओल, कमिश्मा कपूर, टीनू वर्मा और सतीश शाह के खिलाफ रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया.

जहां मामले में सतीश शाह और टीनू वर्मा ने पूर्व में पेश होकर आरोप सुन लिए थे. जबकि सनी देओल और करिश्मा कपूर पर गत 17 सितंबर को अदालत ने आरोप तय किए. इस आदेश को दोनों की ओर से एडीजे क्रम 17 में चुनौती दी गई थी.

Intro:बाईट - सनी और करिश्मा के वकील अजय जैन

जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्रम 17 ने 22 साल पहले फिल्म शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रैन रोकने के मामले में फ़िल्म अभिनेता सनी देओल और करिश्मा कपूर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने रेलवे कोर्ट की ओर से रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने के आदेश को रद्द कर दिया है।Body:दोनों की ओर से पेश निगरानी अर्जी में कहा गया कि रेलवे कोर्ट ने 17 नवंबर 2009 को समान धाराओं में आरोप तय किए थे। उस आदेश को एडीजे फास्ट ट्रेक अदालत क्रम-7 ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि इन धाराओं में अपराध नहीं बनता है। इसके बावजूद रेलवे कोर्ट ने एक बार फिर उन्हीं धाराओं में आरोप तय कर दिए।
मामले के अनुसार वर्ष 1997 में सावरदा में बजरंग फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन संख्या 2413 रोकी गई। करीब 25 मिनट तक ट्रेन रुकने से मौके पर अव्यवस्थाएं फैल गई। सहायक रेलवे मास्टर ने 11 मार्च 1997 को जीआरपी फुलेरा थाने में सन्नी देओल, कमिश्मा कपूर, टीनू वर्मा और सतीश शाह के खिलाफ रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। मामले में सतीश शाह और टीनू वर्मा ने पूर्व में पेश होकर आरोप सुन लिए थे। जबकि सन्नी देओल और करिश्मा कपूर पर गत 17 सितंबर को अदालत ने आरोप तय किए गए। इस आदेश को दोनों की ओर से adj क्रम 17 में चुनौती दी गई थी।Conclusion:
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