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POCSO Court: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और कानून में नाबालिग की सहमति का महत्व नहीं होने के आधार पर अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

rape convict sent to 20 years in prison by POCSO court
POCSO Court: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा
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Published : Apr 22, 2023, 8:56 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मदनलाल बैरवा को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 3 साल छह महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भले ही पीड़िता ने अपने साथ दुष्कर्म से इनकार किया हो, लेकिन मेडिकल जांच में उसके साथ दुष्कर्म साबित हुआ है. इसके अलावा नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 20 नवंबर, 2019 को दूदू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 17 साल की बेटी 17 नवंबर से लापता है और घर से पचास हजार रुपए भी गायब हैं.

पढ़ेंः नाबालिग से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

घर में एक मोबाइल मिला है, जिसमें मदन नाम के व्यक्ति का फोन नंबर है. जब उस नंबर पर फोन किया तो मदन के भाई ने कहा कि मदन शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है. इसके अलावा वह भी 17 नवंबर से गायब है. ऐसे में उसे शक है कि मदन उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया. अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि मदन उसे अपने साथ घुमाने के नाम पर फागी, हरमाड़ा और फिर राजकोट ले गया. इस दौरान उसने पीड़िता के साथ संबंध बनाए.

पढ़ेंः POCSO Court: नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा

वहीं राजकोट में वह मदन के रिश्तेदार राधेश्याम के घर रुके थे और राधेश्याम ने पीड़िता की बात उसके पिता से कराई थी. जिसके चलते पीड़िता का पता चला और पुलिस ने उसे बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने मदन के साथ घूमने जाने की बात कही, लेकिन दुष्कर्म से इनकार कर दिया. इस पर अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता की उम्र को देखते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई है.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मदनलाल बैरवा को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 3 साल छह महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भले ही पीड़िता ने अपने साथ दुष्कर्म से इनकार किया हो, लेकिन मेडिकल जांच में उसके साथ दुष्कर्म साबित हुआ है. इसके अलावा नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 20 नवंबर, 2019 को दूदू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 17 साल की बेटी 17 नवंबर से लापता है और घर से पचास हजार रुपए भी गायब हैं.

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घर में एक मोबाइल मिला है, जिसमें मदन नाम के व्यक्ति का फोन नंबर है. जब उस नंबर पर फोन किया तो मदन के भाई ने कहा कि मदन शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है. इसके अलावा वह भी 17 नवंबर से गायब है. ऐसे में उसे शक है कि मदन उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया. अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि मदन उसे अपने साथ घुमाने के नाम पर फागी, हरमाड़ा और फिर राजकोट ले गया. इस दौरान उसने पीड़िता के साथ संबंध बनाए.

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वहीं राजकोट में वह मदन के रिश्तेदार राधेश्याम के घर रुके थे और राधेश्याम ने पीड़िता की बात उसके पिता से कराई थी. जिसके चलते पीड़िता का पता चला और पुलिस ने उसे बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने मदन के साथ घूमने जाने की बात कही, लेकिन दुष्कर्म से इनकार कर दिया. इस पर अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता की उम्र को देखते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई है.

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