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हाईकोर्ट ने एनओसी नहीं देने वाले राज्य सरकार के आदेश पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीआई के नए कोर्स के लिए एनओसी नहीं देने वाले राज्य सरकार के आदेश की क्रियांविति पर रोक लगा दी है.

Rajasthan High Court,  High Court stays the order
हाईकोर्ट ने एनओसी नहीं देने वाले राज्य सरकार के आदेश पर लगाई रोक.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 16, 2023, 8:54 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय पुनर्वास परिषद के नए कोर्स के लिए संस्थानों को राज्य सरकार की ओर से एनओसी नहीं देने वाले गत 9 अक्टूबर के आदेश की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में सामाजिक न्याय व अधिकारिता सचिव, विशेष योग्यजन आयुक्त व संयुक्त सचिव और भारतीय पुनर्वास परिषद सचिव से जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश संस्कृति शिक्षा एवं डवलपमेंट समिति व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि भारतीय पुनर्वास परिषद ने विशेष योग्यजनों के लिए विशेष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं से नए कोर्स चलाने के लिए आवेदन मांगे. इसके लिए संस्थाओं के पास राज्य सरकार से एनओसी लेनी जरूरी थी. वहीं, विशेष योग्यजन आयुक्त व संयुक्त सचिव ने 9 अक्टूबर 2023 को एक आदेश जारी कर आरसीआई के नए कोर्स चलाने के लिए एनओसी जारी करने पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि ऐसा विशेष शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाव देने के लिए किया है.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: नर्सिंगकर्मी को गलत अनुभव प्रमाण पत्र देकर नियुक्ति से वंचित क्यों किया

इस आदेश को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि विशेष शिक्षा की गुणवत्ता के मापदंड तय करना आरसीआई का काम है. राज्य सरकार को इनका निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है. इसलिए केवल विशेष शिक्षा की गुणवत्ता का हवाला देते हुए राज्य सरकार संस्थाओं को एनओसी जारी करने से मना नहीं कर सकती. इसलिए राज्य सरकार के एनओसी जारी नहीं करने वाले आदेश को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए इस संबंध में जारी राज्य सरकार के आदेश की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय पुनर्वास परिषद के नए कोर्स के लिए संस्थानों को राज्य सरकार की ओर से एनओसी नहीं देने वाले गत 9 अक्टूबर के आदेश की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में सामाजिक न्याय व अधिकारिता सचिव, विशेष योग्यजन आयुक्त व संयुक्त सचिव और भारतीय पुनर्वास परिषद सचिव से जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश संस्कृति शिक्षा एवं डवलपमेंट समिति व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि भारतीय पुनर्वास परिषद ने विशेष योग्यजनों के लिए विशेष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं से नए कोर्स चलाने के लिए आवेदन मांगे. इसके लिए संस्थाओं के पास राज्य सरकार से एनओसी लेनी जरूरी थी. वहीं, विशेष योग्यजन आयुक्त व संयुक्त सचिव ने 9 अक्टूबर 2023 को एक आदेश जारी कर आरसीआई के नए कोर्स चलाने के लिए एनओसी जारी करने पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि ऐसा विशेष शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाव देने के लिए किया है.

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इस आदेश को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि विशेष शिक्षा की गुणवत्ता के मापदंड तय करना आरसीआई का काम है. राज्य सरकार को इनका निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है. इसलिए केवल विशेष शिक्षा की गुणवत्ता का हवाला देते हुए राज्य सरकार संस्थाओं को एनओसी जारी करने से मना नहीं कर सकती. इसलिए राज्य सरकार के एनओसी जारी नहीं करने वाले आदेश को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए इस संबंध में जारी राज्य सरकार के आदेश की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है.

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