जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय पुनर्वास परिषद के नए कोर्स के लिए संस्थानों को राज्य सरकार की ओर से एनओसी नहीं देने वाले गत 9 अक्टूबर के आदेश की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में सामाजिक न्याय व अधिकारिता सचिव, विशेष योग्यजन आयुक्त व संयुक्त सचिव और भारतीय पुनर्वास परिषद सचिव से जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश संस्कृति शिक्षा एवं डवलपमेंट समिति व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि भारतीय पुनर्वास परिषद ने विशेष योग्यजनों के लिए विशेष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं से नए कोर्स चलाने के लिए आवेदन मांगे. इसके लिए संस्थाओं के पास राज्य सरकार से एनओसी लेनी जरूरी थी. वहीं, विशेष योग्यजन आयुक्त व संयुक्त सचिव ने 9 अक्टूबर 2023 को एक आदेश जारी कर आरसीआई के नए कोर्स चलाने के लिए एनओसी जारी करने पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि ऐसा विशेष शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाव देने के लिए किया है.
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इस आदेश को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि विशेष शिक्षा की गुणवत्ता के मापदंड तय करना आरसीआई का काम है. राज्य सरकार को इनका निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है. इसलिए केवल विशेष शिक्षा की गुणवत्ता का हवाला देते हुए राज्य सरकार संस्थाओं को एनओसी जारी करने से मना नहीं कर सकती. इसलिए राज्य सरकार के एनओसी जारी नहीं करने वाले आदेश को रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए इस संबंध में जारी राज्य सरकार के आदेश की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है.