जयपुर. जिला न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम की ओर से 20 अप्रैल को चाकसू नगर पालिका चेयरमैन कमलेश कुमार बैरवा के निर्वाचन को रद्द करने के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश कमलेश कुमार बैरवा की अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
11 मई को उपचुनाव की अधिसूचना जारी : अपील में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि चाकसू नगर पालिका में चुनाव से पहले अपीलार्थी ने निर्माण कार्य पूरा कर दिया था. साथ ही पालिका ने उसे एनओसी भी जारी कर दी थी. वहीं जिला न्यायालय की ओर से उसके चुनाव को रद्द करने के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने गत 11 मई को आदेश जारी कर उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी. अपील में यह भी कहा गया कि निचली अदालत में चुनाव याचिका पेश करने वाला व्यक्ति के चार संतान हैं और वह स्वयं ही चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है. इसके अलावा अपील के निस्तारण में लंबा समय लगेगा, इसलिए उसके निर्वाचन रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए.
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कमलेश कुमार निर्वाचन के लिए योग्य ही नहीं : इस मामले में सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अपील के निस्तारण तक निचली अदालत के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि विनोद राजोरिया ने कमलेश कुमार बैरवा के निर्वाचन को जिला न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि कमलेश कुमार ने ठेकेदार के तौर पर काम करते हुए वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा था और बाद में चेयरमैन पद पर विजयी हुआ था. नियमानुसार कमलेश कुमार निर्वाचन के लिए योग्य ही नहीं था. ऐसे में उसके निर्वाचन को रद्द किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने कमलेश कुमार के निर्वाचन को रद्द कर दिया था.