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Rajasthan High Court: विवादित प्रश्न-उत्तरों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञ की कमेटी बनाने के आदेश - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने कमर्चारी चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि (form a committee of subject experts ) बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती-2022 के जिन प्रश्न-उत्तरों की चुनौती दी गई है, उनकी जांच के लिए विषय विशेषज्ञ की कमेटी बनाएं.

Rajasthan High Court has ordered,  Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट.
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Published : Apr 18, 2023, 9:12 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती-2022 के जिन प्रश्न-उत्तरों की चुनौती दी गई है, उनकी जांच के लिए विषय विशेषज्ञ की कमेटी बनाए. इसके साथ ही कमेटी की रिपोर्ट पर छह सप्ताह में पुन: परिणाम जारी करें.

अदालत ने भर्ती में ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस व सामान्य महिला को पांच फीसदी अतिरिक्त छूट देने से मना कर दिया. अदालत ने कहा कि जो अभ्यर्थी नियुक्त हो चुके हैं, वे प्रभावित नहीं होंगे. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार मीणा व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9862 पदों के लिए वर्ष 2022 में भर्ती निकाली थी. जिसकी लिखित परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई. वहीं बाद में चार जुलाई को मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी गई. जिसमें याचिकाकर्ताओं ने भी आपत्तियां दर्ज कराई.

पढ़ेंः Rajasthan High Court : संजीवनी सोसायटी से जुड़े मामले में तीन आरोपियों को जमानत

इस पर बोर्ड ने 31 अगस्त को अंतिम कुंजी जारी कर परिणाम घोषित कर दिया. याचिका में कहा गया कि बोर्ड ने कई प्रश्नों के उत्तर बदल दिए और कई प्रश्नों को डिलीट कर दिया. इसके चलते याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गए. प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40 फीसदी अंक लाने जरूरी थे, लेकिन विवादित प्रश्न-उत्तरों के कारण याचिकाकर्ता तय अंक नहीं ला पाए. भर्ती के पद अभी भी खाली हैं, इसलिए कमेटी बनाकर विवादित प्रश्न-उत्तरों की जांच करवाई जाए और दोबारा परिणाम जारी किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आदेश दिया कि विशेषज्ञ कमेटी गठित कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुनः: परिणाम जारी करें.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती-2022 के जिन प्रश्न-उत्तरों की चुनौती दी गई है, उनकी जांच के लिए विषय विशेषज्ञ की कमेटी बनाए. इसके साथ ही कमेटी की रिपोर्ट पर छह सप्ताह में पुन: परिणाम जारी करें.

अदालत ने भर्ती में ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस व सामान्य महिला को पांच फीसदी अतिरिक्त छूट देने से मना कर दिया. अदालत ने कहा कि जो अभ्यर्थी नियुक्त हो चुके हैं, वे प्रभावित नहीं होंगे. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार मीणा व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9862 पदों के लिए वर्ष 2022 में भर्ती निकाली थी. जिसकी लिखित परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई. वहीं बाद में चार जुलाई को मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी गई. जिसमें याचिकाकर्ताओं ने भी आपत्तियां दर्ज कराई.

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इस पर बोर्ड ने 31 अगस्त को अंतिम कुंजी जारी कर परिणाम घोषित कर दिया. याचिका में कहा गया कि बोर्ड ने कई प्रश्नों के उत्तर बदल दिए और कई प्रश्नों को डिलीट कर दिया. इसके चलते याचिकाकर्ता चयन से वंचित हो गए. प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40 फीसदी अंक लाने जरूरी थे, लेकिन विवादित प्रश्न-उत्तरों के कारण याचिकाकर्ता तय अंक नहीं ला पाए. भर्ती के पद अभी भी खाली हैं, इसलिए कमेटी बनाकर विवादित प्रश्न-उत्तरों की जांच करवाई जाए और दोबारा परिणाम जारी किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आदेश दिया कि विशेषज्ञ कमेटी गठित कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुनः: परिणाम जारी करें.

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