जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बानसूर में विद्युत हादसे में मौत के मामले में 50.37 लाख रुपए मुआवजा देने के जयपुर महानगर की कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से उन मामलों की जानकारी मांगी है, जिनमें मुआवजा हादसे के बजाए अन्यत्र जगह की कोर्ट ने तय किया है. जस्टिस अशोक कुमार जैन ने जयपुर विद्युत वितरण निगम व बानसूर क्षेत्र के सहायक अभियंता की अपील पर यह आदेश दिया.
बानसूर में 16 नवम्बर 2020 को विद्युत हादसे में योगेश सैनी की मौत हो गई. इस मामले में आश्रितों के वाद के आधार पर जयपुर महानगर-प्रथम क्षेत्र की एडीजे क्रम संख्या-7 न्यायालय ने 18 सितम्बर 23 को 50 लाख 37 हजार 440 रुपए मुआवजा तय किया. अपीलार्थी पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया कि मुआवजे के लिए केस उसी क्षेत्र की कोर्ट में दायर हो सकता है, जहां हादसा हुआ है. जयपुर डिस्कॉम का मुख्यालय जयपुर होने के आधार पर जयपुर में मुआवजे का केस नहीं चल सकता.
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कोर्ट ने इस मामले को लेकर मुआवजे के लिए दावा करने वाले आश्रितों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, वहीं मुआवजा तय करने के लिए दिए गए अधीनस्थ अदालत के आदेश की पालना पर रोक लगा दी. वहीं, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया कि उन मामलों का विवरण जुटाया जाए, जिनमें घटना और मुआवजा तय करने वाली कोर्ट अलग-अलग क्षेत्र से संबंधित हैं और उन मामलों से मुख्य न्यायाधीश को अवगत कराया जाए.