ETV Bharat / state

पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

पॉक्सो मामलो की विशेष अदालत क्रम 3 ने नाबालिग का (sentenced 20 years imprisonment ) अपहरण करके उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

Pocso court sentenced,  sentenced 20 years imprisonment
अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई.
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 28, 2023, 7:57 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सौरभ जाटव को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने मूलत: हिंडौन सिटी निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने प्रकरण में रामदयाल, राकेश और शकुंतला को साक्ष्य में अभाव में बरी कर दिया है.

अदालत ने कहा कि अभियुक्त नाबालिग पीड़िता को उसके परिजनों की सहमति के बिना बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ कई बार संबंध बनाए. नाबालिग की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं है. इसलिए अभियुक्त के इस कृत्य को दुष्कर्म के अपराध के तहत ही माना जाएगा. ऐसे में अभियुक्त के खिलाफ नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि 14 जून 2022 को पीड़िता के पिता ने सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा

रिपोर्ट में कहा गया कि 13 जून की शाम 14 साल की पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ दूध लेने डेयरी पर गई थी. दूध लेकर भाई घर आ गया, लेकिन पीड़िता नहीं लौटी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक जुलाई को पीड़िता को उसके गांव से बरामद किया. वहीं बाद में अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. जांच में पता चला कि अभियुक्त पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. अभियुक्त ने पीड़िता के साथ शादी कर उसे भरतपुर स्थित अपनी मामी के घर ले गया, जहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. वहीं यहां से वह पीड़िता को महुआ में रहने वाली बुआ के घर ले गया और यहां भी अभियुक्त ने उसके साथ संबंध बनाए. बाद में अभियुक्त उसे दिल्ली सहित अन्य जगहों पर अपने रिश्तेदारों के यहां रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सौरभ जाटव को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने मूलत: हिंडौन सिटी निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने प्रकरण में रामदयाल, राकेश और शकुंतला को साक्ष्य में अभाव में बरी कर दिया है.

अदालत ने कहा कि अभियुक्त नाबालिग पीड़िता को उसके परिजनों की सहमति के बिना बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ कई बार संबंध बनाए. नाबालिग की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं है. इसलिए अभियुक्त के इस कृत्य को दुष्कर्म के अपराध के तहत ही माना जाएगा. ऐसे में अभियुक्त के खिलाफ नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि 14 जून 2022 को पीड़िता के पिता ने सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा

रिपोर्ट में कहा गया कि 13 जून की शाम 14 साल की पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ दूध लेने डेयरी पर गई थी. दूध लेकर भाई घर आ गया, लेकिन पीड़िता नहीं लौटी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक जुलाई को पीड़िता को उसके गांव से बरामद किया. वहीं बाद में अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. जांच में पता चला कि अभियुक्त पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. अभियुक्त ने पीड़िता के साथ शादी कर उसे भरतपुर स्थित अपनी मामी के घर ले गया, जहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. वहीं यहां से वह पीड़िता को महुआ में रहने वाली बुआ के घर ले गया और यहां भी अभियुक्त ने उसके साथ संबंध बनाए. बाद में अभियुक्त उसे दिल्ली सहित अन्य जगहों पर अपने रिश्तेदारों के यहां रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.