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सरकार की बनाई कमेटियों पर मेयर ने उठाया सवाल - जयपुर

सरकार ने पिछले महीने नगरीय निकाय में भवन अनुज्ञा समिति से जुड़े लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए कमेटी गठित की थी. इस पर मेयर विष्णु लाटा ने सवाल खड़े कर निगम आयुक्त को सरकार से मार्गदर्शन मांगने के निर्देश दिए है.

मेयर विष्णु लाटा
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Published : May 22, 2019, 4:59 AM IST

जयपुर. मेयर विष्णु लाटा ने निगम आयुक्त को नोट शीट चला कर भवन निर्माण अनुज्ञा को लेकर गठित कमेटी पर सवाल खड़े किए हैं. ये कमेटी सरकार द्वारा बनाई गई थी. हालांकि चुनाव आचार संहिता रहने तक कमेटियां प्रभावी रहेगी.

सरकार ने पिछले महीने नगरीय निकाय में भवन अनुज्ञा समिति से जुड़े लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए कमेटी गठित की थी. सरकार के इस निर्णय पर मेयर विष्णु लाटा ने सवाल उठाया है. उन्होंने नगर निगम आयुक्त को नोट शीट चला कर इस मामले में राज्य सरकार को पुनः पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगने के निर्देश दिए हैं. जब तक सरकार से मार्गदर्शन मिले तब तक सरकार की गठित कमेटियां किसी तरह की बैठक नहीं कर सकती.

मेयर विष्णु लाटा

मेयर ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम धारा 49 का हवाला देते हुए कहा कि निगम की समितियों को प्राप्त शक्तियों को अन्य समितियों को प्रत्यायोजन नहीं की जा सकता. सरकार के आदेशों में ये भी स्पष्ट नहीं कि जो कमेटियां बनाई है वो किस स्तर तक के प्रकरणों का निस्तारण करेगी और उपायुक्त राजस्व और उपायुक्त आयोजना के स्तर पर किस स्तर के प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा. ये स्थिति स्पष्ट नहीं होने की बात कहते हुए उन्होंने सरकार की बनाई कमेटियों पर सवाल खड़ा किया है.

बता दें कि स्वायत्त शासन निदेशालय की ओर से 29 अप्रैल को एक आदेश जारी कर भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के लिए कमेटी गठित की गई थी. ये कमेटी आचार संहिता रहने तक प्रभावी रहेगी और प्रकरणों का निस्तारण करेंगी, लेकिन फिलहाल कमेटी को लेकर मेयर पूरी तरह असंतुष्ट नजर आ रहे हैं.

जयपुर. मेयर विष्णु लाटा ने निगम आयुक्त को नोट शीट चला कर भवन निर्माण अनुज्ञा को लेकर गठित कमेटी पर सवाल खड़े किए हैं. ये कमेटी सरकार द्वारा बनाई गई थी. हालांकि चुनाव आचार संहिता रहने तक कमेटियां प्रभावी रहेगी.

सरकार ने पिछले महीने नगरीय निकाय में भवन अनुज्ञा समिति से जुड़े लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए कमेटी गठित की थी. सरकार के इस निर्णय पर मेयर विष्णु लाटा ने सवाल उठाया है. उन्होंने नगर निगम आयुक्त को नोट शीट चला कर इस मामले में राज्य सरकार को पुनः पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगने के निर्देश दिए हैं. जब तक सरकार से मार्गदर्शन मिले तब तक सरकार की गठित कमेटियां किसी तरह की बैठक नहीं कर सकती.

मेयर विष्णु लाटा

मेयर ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम धारा 49 का हवाला देते हुए कहा कि निगम की समितियों को प्राप्त शक्तियों को अन्य समितियों को प्रत्यायोजन नहीं की जा सकता. सरकार के आदेशों में ये भी स्पष्ट नहीं कि जो कमेटियां बनाई है वो किस स्तर तक के प्रकरणों का निस्तारण करेगी और उपायुक्त राजस्व और उपायुक्त आयोजना के स्तर पर किस स्तर के प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा. ये स्थिति स्पष्ट नहीं होने की बात कहते हुए उन्होंने सरकार की बनाई कमेटियों पर सवाल खड़ा किया है.

बता दें कि स्वायत्त शासन निदेशालय की ओर से 29 अप्रैल को एक आदेश जारी कर भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के लिए कमेटी गठित की गई थी. ये कमेटी आचार संहिता रहने तक प्रभावी रहेगी और प्रकरणों का निस्तारण करेंगी, लेकिन फिलहाल कमेटी को लेकर मेयर पूरी तरह असंतुष्ट नजर आ रहे हैं.

Intro:जयपुर में विष्णु लाटा ने निगम आयुक्त को नोट शीट चला कर भवन निर्माण अनुज्ञा को लेकर गठित कमेटी पर सवाल खड़े किए हैं। ये कमेटी सरकार द्वारा बनाई गई थी। हालांकि चुनाव आचार संहिता रहने तक कमेटियां प्रभावी रहेगी।


Body:सरकार ने पिछले महीने नगरीय निकाय में भवन अनुज्ञा समिति से जुड़े लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए कमेटी गठित की थी। सरकार के इस निर्णय पर मेयर विष्णु लाटा ने सवाल उठाया है। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को नोट शीट चला कर इस मामले में राज्य सरकार को पुनः पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगने के निर्देश दिए हैं। जब तक सरकार से मार्गदर्शन मिले तब तक सरकार की गठित कमेटियों की किसी तरह की बैठक नहीं करवाने के लिए भी कहा है। मेयर ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम धारा 49 का हवाला देते हुए कहा कि निगम की समितियों को प्राप्त शक्तियों को अन्य समितियों को प्रत्यायोजन नहीं की जा सकता। सरकार के आदेशों में ये भी स्पष्ट नहीं कि जो कमेटियां बनाई है वो किस स्तर तक के प्रकरणों का निस्तारण करेगी। और उपायुक्त राजस्व और उपायुक्त आयोजना के स्तर पर किस किस स्तर के प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। ये स्थिति स्पष्ट नहीं होने की बात कहते हुए उन्होंने सरकार की बनाई कमेटियों पर सवाल खड़ा किया है।
बाईट - विष्णु लाटा, मेयर


Conclusion:आपको बता दें कि स्वायत्त शासन निदेशालय की ओर से 29 अप्रैल को एक आदेश जारी कर भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के लिए कमेटी गठित की गई थी। ये कमेटी आचार संहिता रहने तक प्रभावी रहेगी। और प्रकरणों का निस्तारण करेंगी। लेकिन फिलहाल कमेटी को लेकर मेयर पूरी तरह असंतुष्ट नजर आ रहे हैं।
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