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जयपुर: आवासीय आवंटन पर 2.5 और वाणिज्यिक आवंटन पर 5 प्रतिशन की दर से लीज राशि का भुगतान होगा

राजस्थान आवासन मंडल ने आवंटन को बड़ी राहत दी है. अब आवासीय और संस्थानिक आवंटन पर 2.5 प्रतिशन और वाणिज्यिक आवंटन पर 5 प्रतिशन की दर से लीज राशि का भुगतान करना होगा. लीज राशि की गणना आवासीय आरक्षित दर पर होगी. वहीं पुराने बकाया प्रकरणों में 31 दिसंबर 2020 तक एक साथ फीस जमा कराने पर संशोधित दरों का लाभ मिलेगा.

Lease amount, residential allotment, आवासीय आवंटन
वाणिज्यिक आवंटन पर 5 प्रतिशन की दर से लीज राशि का भुगतान होगा
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Published : Jul 25, 2020, 4:16 AM IST

जयपुर. राजस्थान आवासन मंडल ने आवंटन को बड़ी राहत दी है. अब 28 मई 2020 से पहले के सभी पुराने बकाया प्रकरणों में लीज राशि नई संशोधित दरों पर जमा कराई जा सकेगी. ये लाभ 31 दिसंबर 2020 तक एकमुश्त बकाया लीज राशि के भुगतान पर मिल सकेगा. आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि मंडल द्वारा लीज राशि की दरों को संशोधित किया गया था.

संशोधित दरों के अनुसार अब लीज राशि का भुगतान आवासीय और संस्थानिक आवंटनों में 2.5 प्रतिशन जबकि वाणिज्यिक आवंटन में 5 प्रतिशन की दर से करना होगा. लीज राशि की गणना आवासीय आरक्षित दर पर की जाएगी. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही जिन आवंटिओं द्वारा पहले निर्धारित दरों के अनुसार लीज राशि जमा कराई जा चुकी है उनके प्रकरणों को दोबारा नहीं खोला जाएगा.

ये भी पढ़ें: जयपुर: अधिकारियों ने पौधारोपण कर मनाया आयकर दिवस, पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया

उधर, मंडल द्वारा मानसरोवर योजना में विकसित किए जा रहे आरएचबी आतिश मार्केट के 12 शोरूम भूखंड ई-ऑक्शन के माध्यम से एक ही दिन में बेच दिए गए. इन भूखंडों के विक्रय से मंडल को 16 करोड़ 50 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा. जबकि इनका न्यूनतम विक्रय मूल्य 8 करोड़ 86 लाख था. इस तरह ये भूखंड न्यूनतम विक्रय मूल्य से लगभग दोगुनी कीमत में बिके. इन भूखंडों को खरीदने के लिए 93 लोगों ने ईएमडी जमा करवाकर ई-ऑक्शन में भाग लिया था.

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मंडल से मिली जानकारी के अनुसार 72 वर्ग मीटर के भूखंड संख्या 38 का न्यूनतम विक्रय मूल्य 80 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर था. जोकि, 2 लाख 28 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर में बिका. इस भूखंड के बिकने से मंडल को 1 करोड़ 64 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है.

जयपुर. राजस्थान आवासन मंडल ने आवंटन को बड़ी राहत दी है. अब 28 मई 2020 से पहले के सभी पुराने बकाया प्रकरणों में लीज राशि नई संशोधित दरों पर जमा कराई जा सकेगी. ये लाभ 31 दिसंबर 2020 तक एकमुश्त बकाया लीज राशि के भुगतान पर मिल सकेगा. आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि मंडल द्वारा लीज राशि की दरों को संशोधित किया गया था.

संशोधित दरों के अनुसार अब लीज राशि का भुगतान आवासीय और संस्थानिक आवंटनों में 2.5 प्रतिशन जबकि वाणिज्यिक आवंटन में 5 प्रतिशन की दर से करना होगा. लीज राशि की गणना आवासीय आरक्षित दर पर की जाएगी. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही जिन आवंटिओं द्वारा पहले निर्धारित दरों के अनुसार लीज राशि जमा कराई जा चुकी है उनके प्रकरणों को दोबारा नहीं खोला जाएगा.

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उधर, मंडल द्वारा मानसरोवर योजना में विकसित किए जा रहे आरएचबी आतिश मार्केट के 12 शोरूम भूखंड ई-ऑक्शन के माध्यम से एक ही दिन में बेच दिए गए. इन भूखंडों के विक्रय से मंडल को 16 करोड़ 50 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा. जबकि इनका न्यूनतम विक्रय मूल्य 8 करोड़ 86 लाख था. इस तरह ये भूखंड न्यूनतम विक्रय मूल्य से लगभग दोगुनी कीमत में बिके. इन भूखंडों को खरीदने के लिए 93 लोगों ने ईएमडी जमा करवाकर ई-ऑक्शन में भाग लिया था.

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मंडल से मिली जानकारी के अनुसार 72 वर्ग मीटर के भूखंड संख्या 38 का न्यूनतम विक्रय मूल्य 80 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर था. जोकि, 2 लाख 28 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर में बिका. इस भूखंड के बिकने से मंडल को 1 करोड़ 64 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है.

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