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नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2018 : HC ने बाहरी कार्मिकों को बोनस अंक नहीं देने पर मांगा जवाब

नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2018 में शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश से बाहर काम कर रहे अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं देने पर चिकित्सा विभाग से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश उमा कुमारी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

बाहरी कार्मिकों को बोनस अंक नहीं देने पर मांगा जवाब
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Published : Jul 13, 2019, 11:22 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2018 में एनआरएचएम योजना के तहत प्रदेश से बाहर काम कर रहे अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं देने पर चिकित्सा विभाग से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थियों को बोनस अंक देते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है.

न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश उमा कुमारी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने गत वर्ष मई माह में नर्स ग्रेड द्वितीय के 6000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली थी. भर्ती में विभाग ने याचिकाकर्ताओं को प्रदेश से बाहर कार्यरत होना बताकर बोनस अंकों का लाभ देने से इनकार कर दिया.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता प्रदेश से बाहर केंद्र सरकार की एनआरएचएम योजना में ही कार्यरत हैं. इसी योजना के तहत प्रदेश में काम कर रहे दूसरे अभ्यर्थियों को भी बोनस अंक दिए गए हैं. एक योजना में कार्यरत कर्मचारियों को बोनस अंक देने में भेदभाव नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को बोनस अंक देने के आदेश देते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2018 में एनआरएचएम योजना के तहत प्रदेश से बाहर काम कर रहे अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं देने पर चिकित्सा विभाग से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थियों को बोनस अंक देते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है.

न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश उमा कुमारी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने गत वर्ष मई माह में नर्स ग्रेड द्वितीय के 6000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली थी. भर्ती में विभाग ने याचिकाकर्ताओं को प्रदेश से बाहर कार्यरत होना बताकर बोनस अंकों का लाभ देने से इनकार कर दिया.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता प्रदेश से बाहर केंद्र सरकार की एनआरएचएम योजना में ही कार्यरत हैं. इसी योजना के तहत प्रदेश में काम कर रहे दूसरे अभ्यर्थियों को भी बोनस अंक दिए गए हैं. एक योजना में कार्यरत कर्मचारियों को बोनस अंक देने में भेदभाव नहीं किया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को बोनस अंक देने के आदेश देते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती 2018 में एनआरएचएम योजना के तहत प्रदेश से बाहर काम कर रहे अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं देने पर चिकित्सा विभाग से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थियों को बोनस अंक देते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश उमा कुमारी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।


Body:याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने गत वर्ष मई माह में नर्स ग्रेड द्वितीय के 6000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती में विभाग ने याचिकाकर्ताओं को प्रदेश से बाहर कार्यरत होना बताकर बोनस अंकों का लाभ देने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता प्रदेश से बाहर केंद्र सरकार की एनआरएचएम योजना में ही कार्यरत हैं। इसी योजना के तहत प्रदेश में काम कर रहे दूसरे अभ्यर्थियों को भी बोनस अंक दिए गए हैं। एक योजना में कार्यरत कर्मचारियों को बोनस अंक देने में भेदभाव नहीं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को बोनस अंक देने के आदेश देते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है।


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