जोधपुर: शहर की दो युवतियों द्वारा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दूसरे धर्म के युवकों के साथ विवाह करने की सूचना सार्वजनिक होने के बाद से हिंदू संगठन वीएचपी ने इसे लव जिहाद बताया है. विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस और प्रशासन को इसे रोकने के लिए ज्ञापन दिए हैं. प्रतापनगर एसीपी रवींद्र बोथरा ने बताया कि इसको लेकर देवनगर थाने में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. दरअसल दो युवतियों की ओर से जिला कलेक्टर के समक्ष विशेष विवाह अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया. जिस पर 30 दिन में सार्वजनिक रूप से आपत्ति मांगी गई थी. जिसके बाद दस्तावेज सार्वजनिक हो गए. जिसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ा हुआ है. दावा है कि युवतियों के परिजन भी विवाह के पक्ष में नहीं हैं.
वीएचपी ने लगाया लव जिहाद का आरोप: विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सहमंत्री अमित उपाध्याय ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला लव जिहाद कर धर्म परिवर्तन कराने का है. इस मामले में एक व्यक्ति ने युवती को अपनी धर्म बहन बना रखा था. वह अब उसे बहलाकर शादी करने जा रहा है. जबकि वह शादीशुदा है. उसके एक बच्चा भी है. जबकि दूसरी 20 साल की है, उसे भी षड्यंत्रपूर्वक फंसाया गया है. परिजनों के साथ मिलकर कलेक्टर और पुलिस को ज्ञापन दिए गए हैं. देवनगर थाने में मामला भी दर्ज हुआ है. जिस पर पुलिस अब लव जिहाद से लेकर तमाम एंगल से जांच कर रही है.
विशेष विवाह अधिनियम देता है ऐसी शादी को मंजूरी: शहर के एक 36 साल के टैक्सी ड्राइवर ने 29 साल की युवती से शादी करने और प्राइवेट जॉब करने वाले 25 साल के युवक ने भीतरी शहर निवासी 20 साल की युवती से विशेष विवाह अधिनियम 1956 की धारा 5 के तहत विवाह करवाने के लिए प्रार्थना पत्र जिला कलेक्ट्रेट में पेश किए. इस अधिनियम के तहत किसी भी धर्म के लोग साथ में विवाह कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए 30 दिन में सार्वजनिक आपत्ति मांगी जाती है. साथ ही युवती के परिजनों को सूचित किया जाता है. बॉलीवुड में भी इसी अधिनियम के तहत कई विवाह हुए हैं.