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राजस्थान में पहले चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने जारी की गाइडलाइन

लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी मतदान केंद्र की 200 मीटर के दायरे में अपना बूथ स्थापित नहीं कर सकेगा.

निर्वाचन विभाग ने जारी की गाइडलाइन
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Published : Apr 27, 2019, 9:04 AM IST

जयपुर. राजस्थान के पहले चरण का मतदान 29 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन राज्य निर्वाचन विभाग ने जारी की है. जिसके तहत मतदान के अंदर के बाहर बूथ लगाने के इच्छुक उम्मीदवारों को इसकी सूचना अग्रिम रूप से रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में देनी होगी.

निर्वाचन विभाग ने जारी की गाइडलाइन

इसके अलावा उम्मीदवार को बूथ लगाने से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत समिति आदि से अनुमति लेनी होगी. यह दिशा निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को दे दिए गए हैं. हर बूथ में केवल एक मेज वह दो कुर्सियां रखने की अनुमति होगी. मतदान केंद्र पर बनाई जाने वाली बूथ में बैठने वाले व्यक्तियों को मौसम के मिजाज के अनुसार छतरी अथवा कपड़ा लगाने की अनुमति होगी.

वहीं बूथ की चारों तरफ किसी प्रकार कनात या टेंट आदि लगाने पर पाबंदी रहेगी. हर बूथ पर प्रत्याशी और राजनीतिक दल के नाम वह चुनाव चिन्ह लिखा एक बैनर ही लगा सकेगा. उसकी लंबाई 3 फुट चौड़ाई 4:30 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए.

इन नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी का बैनर अधिकारी की ओर से हटाया जा सकता है. मतदान केंद्र बनाए जाने वाली बूथ पर किसी भी स्थिति में भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए. बूथ पर तैनात व्यक्ति किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र में जाने या अन्य प्रत्याशियों के बूथ में जाने से नहीं रोकेगा.

वहीं मतदान केंद्र और उसके 200 मीटर की परिधि के भीतर ले जाने पर प्रतिबंध होगा. केवल ऐसे सादा पर्ची जिसमें मतदाता की भाग संख्या क्रम संख्या और मतदाता का नाम का उल्लेख है. वह मतदान केंद्र के भीतर ले जा सकते हैं.मतदान के दिन मतदान केंद्र और उसके 100 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव ड्यूटी अधिकारी को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति मोबाइल फोन कॉर्डलेस फोन या वायरलेस नहीं ले जा सकता.

इसके साथ ही मतदान केंद्र से अनाधिकृत रूप से कागज पत्र ले जाना भी अपराध माना जाएगा.निर्वाचन विभाग ने साफ निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की कानून का उल्लंघन होने पर उसकी सत्यता प्रकट होने पर आयोग की ओर से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जयपुर. राजस्थान के पहले चरण का मतदान 29 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन राज्य निर्वाचन विभाग ने जारी की है. जिसके तहत मतदान के अंदर के बाहर बूथ लगाने के इच्छुक उम्मीदवारों को इसकी सूचना अग्रिम रूप से रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में देनी होगी.

निर्वाचन विभाग ने जारी की गाइडलाइन

इसके अलावा उम्मीदवार को बूथ लगाने से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत समिति आदि से अनुमति लेनी होगी. यह दिशा निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को दे दिए गए हैं. हर बूथ में केवल एक मेज वह दो कुर्सियां रखने की अनुमति होगी. मतदान केंद्र पर बनाई जाने वाली बूथ में बैठने वाले व्यक्तियों को मौसम के मिजाज के अनुसार छतरी अथवा कपड़ा लगाने की अनुमति होगी.

वहीं बूथ की चारों तरफ किसी प्रकार कनात या टेंट आदि लगाने पर पाबंदी रहेगी. हर बूथ पर प्रत्याशी और राजनीतिक दल के नाम वह चुनाव चिन्ह लिखा एक बैनर ही लगा सकेगा. उसकी लंबाई 3 फुट चौड़ाई 4:30 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए.

इन नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी का बैनर अधिकारी की ओर से हटाया जा सकता है. मतदान केंद्र बनाए जाने वाली बूथ पर किसी भी स्थिति में भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए. बूथ पर तैनात व्यक्ति किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र में जाने या अन्य प्रत्याशियों के बूथ में जाने से नहीं रोकेगा.

वहीं मतदान केंद्र और उसके 200 मीटर की परिधि के भीतर ले जाने पर प्रतिबंध होगा. केवल ऐसे सादा पर्ची जिसमें मतदाता की भाग संख्या क्रम संख्या और मतदाता का नाम का उल्लेख है. वह मतदान केंद्र के भीतर ले जा सकते हैं.मतदान के दिन मतदान केंद्र और उसके 100 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव ड्यूटी अधिकारी को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति मोबाइल फोन कॉर्डलेस फोन या वायरलेस नहीं ले जा सकता.

इसके साथ ही मतदान केंद्र से अनाधिकृत रूप से कागज पत्र ले जाना भी अपराध माना जाएगा.निर्वाचन विभाग ने साफ निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की कानून का उल्लंघन होने पर उसकी सत्यता प्रकट होने पर आयोग की ओर से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Intro: नोट:- इस खबर में वीडियो अपडेट किया गया , एंकर:- लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी मतदान केंद्र की 200 मीटर के दायरे में अपना बूथ स्थापित नहीं कर सकेगा , राजस्थान के पहले चरण का मतदान 29 अप्रैल को सुबह 7:00 से शाम 6:00 बजे तक होगा इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन राज्य निर्वाचन विभाग ने जारी की है , इस गाइडलाइन के तहत मतदान के अंदर के बाहर बूथ लगाने के इच्छुक उम्मीदवारों को इसकी सूचना अग्रिम रूप से रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में देनी होगी इसके अलावा उम्मीदवार को बूथ लगाने से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर निगम नगर पालिका पंचायत समिति आदि से अनुमति प्राप्त करनी होगी , दिशा निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को दे दिए गए हैं , हर बूथ में केवल एक मेज वह दो कुर्सियां रखने की अनुमति होगी मतदान केंद्र पर बनाई जाने वाली बूथ में बैठने वाले व्यक्तियों को मौसम के मिजाज के अनुसार छतरी अथवा कपड़ा लगाने की अनुमति होगी , लेकिन बूथ की चारों तरफ किसी प्रकार कनात या टेंट आदि लगाने पर पाबंदी रहेगी , हर बूथ पर प्रत्याशी और राजनीतिक दल के नाम वह चुनाव चिन्ह लिखा एक बैनर ही लगा सकेगा उसकी लंबाई 3 फुट चौड़ाई 4:30 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए , इन नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी का बैनर अधिकारी द्वारा हटाया जा सकता है , मतदान केंद्र बनाए जाने वाली बूथ पर किसी भी स्थिति में भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए , बूथ पर तैनात व्यक्ति किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र में जाने या अन्य प्रत्याशियों के भूत में जाने से नहीं रोकेगा और ऐसा कोई गतिरोध पैदा नहीं करेगा जिससे मतदाता को स्वतंत्र रूप से मतदान का प्रयोग करने में किसी प्रकार की दिक्कत हो , मतदान के दिन किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के नाम या चुनाव चिन्ह अंकन वाली पर्चियां मतदान केंद्र एवं उसके 200 मीटर की परिधि के भीतर ले जाने पर प्रतिबंध है , केवल ऐसे सादा पर्ची जिसमें मतदाता की भाग संख्या क्रम संख्या और मतदाता का नाम का उल्लेख है वह मतदान केंद्र के भीतर ले जा सकते हैं , मतदान के दिन मतदान केंद्र एवं उसके 100 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव ड्यूटी अधिकारी को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति मोबाइल फोन कॉर्डलेस फोन या वायरलेस नहीं ले जा सकता , इसके साथ ही मतदान केंद्र से अनाधिकृत रूप से कागज पत्र ले जाना भी अपराध माना जाएगा , निर्वाचन विभाग ने साफ निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की कानून का उल्लंघन होने पर उसकी सत्यता प्रकट होने पर आयोग द्वारा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है ,


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