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जेडीए के बुलडोजर का डर : एक अवैध फैक्ट्री और तीन गोदाम खुद निर्माण मालिकों ने ही किए ध्वस्त

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Published : Jan 29, 2023, 1:47 PM IST

जेडीए के बुलडोजर के डर से राजधानी में संचालित अवैध शराब फैक्ट्री और गोदामों के निर्माण को खुद भवन मालिकों ने ही हटा दिया. रविवार को जेडीए प्रवर्तन शाखा की बाडापदमपुरा रोड पर स्थित त्रिवेणी नगर में अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित थी.

JDA Action in Jaipur
जेडीए के बुलडोजर का डर

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण ने सांगानेर इलाके में चल रहे अवैध शराब गोदाम और फैक्ट्री पर कार्रवाई को लेकर नोटिस दिया था. पुलिस की कार्रवाई में सामने आई कि एक फैक्ट्री और तीन गोदाम का जेडीए की ओर से मौका मुआयना कराया गया और 28 जनवरी तक खुद अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया गया. जिस पर निर्माणकर्ताओं की ओर से खुद ही अवैध निर्माण हटा लिया गया.

अवैध रूप से शराब बनाने और भंडारण करने वालों में जेडीए के बुल्डोजर का ऐसा खौफ रहा कि उन्होंने रातों-रात खुद ही अवैध निर्माण तोड़ डाले. पहले भवन मालिकों ने फैक्ट्री और दो गोदाम में खुद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया. वहीं, रविवार सुबह 8:00 बजे जेडीए प्रवर्तन शाखा की बाडापदमपुरा रोड पर स्थित त्रिवेणी नगर के भूखंड संख्या 103 के अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित थी, लेकिन तैयारियों के बीच ही शिवदासपुरा थाना से जानकारी मिली कि भवन मालिक ने शनिवार देर रात स्वत: अवैध भवन को ध्वस्त कर लिया है.

पढे़ं : RPSC Paper Leak Case: भूपेंद्र सारण के मकान पर चला JDA का बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त

ऐसे में जेडीए की ओर से 1 अवैध शराब फैक्ट्री और उसके 3 अवैध शराब भंडारण के मामलों से संबंधित सभी 4 अवैध निर्माणों को उनके मालिकों ने ही ध्वस्त कर हटा लिया. जेडीए के मुख्य प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी ने बताया कि अवैध शराब की फैक्ट्री और भंडारण के प्रकरणों में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने भवन/फैक्ट्री स्वामियों और अभियुक्तों के नाम अवैध निर्माणों के विवरणों के साथ जेडीए अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया.

जेडीए की ओर से जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि निर्धारित अवधि यानी 28 जनवरी शाम 5:00 बजे तक अवैध निर्माण नहीं हटाया या कोई आपत्ति पेश नहीं की गई, तो जेडीए की ओर से अवैध निर्माण को हटाया जाएगा. जिसका खर्चा भी संबंधित से वसूला जाएगा. इसके साथ ही संबंधित के खिलाफ विशिष्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस अपराध के कारण अभियोजना (prosecution) भी शुरू की जाएगी. लेकिन इससे पहले ही अवैध निर्माण कर्ताओं ने अपने निर्माण पर बुलडोजर चला लिया.

आपको बता दें कि हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में जेडीए ने दो कार्रवाई की. जिस इमारत में अधिगम कोचिंग संस्थान चल रहा था, उसे ध्वस्त करने का खर्चा मालिक अनिल अग्रवाल से वसूला गया. उन्होंने जेडीए कोष में 9.23 लाख रुपए जमा कराए. इसके अलावा भूपेंद्र सारण और उसके भाई के मकान का अवैध हिस्सा गिराने का खर्चा जेडीए ने 19.11 लाख रुपए बताया ह. इसका नोटिस भी जारी कर दिया है. वहीं, गुर्जर की थड़ी पर एक अन्य अवैध इमारत ध्वस्त करने के बदले जेडीए ने भूखंड स्वामी राजकुमारी यादव से 10.24 लाख रुपए जेडीए कोष में जमा कराने का नोटिस जारी किया है.

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण ने सांगानेर इलाके में चल रहे अवैध शराब गोदाम और फैक्ट्री पर कार्रवाई को लेकर नोटिस दिया था. पुलिस की कार्रवाई में सामने आई कि एक फैक्ट्री और तीन गोदाम का जेडीए की ओर से मौका मुआयना कराया गया और 28 जनवरी तक खुद अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया गया. जिस पर निर्माणकर्ताओं की ओर से खुद ही अवैध निर्माण हटा लिया गया.

अवैध रूप से शराब बनाने और भंडारण करने वालों में जेडीए के बुल्डोजर का ऐसा खौफ रहा कि उन्होंने रातों-रात खुद ही अवैध निर्माण तोड़ डाले. पहले भवन मालिकों ने फैक्ट्री और दो गोदाम में खुद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया. वहीं, रविवार सुबह 8:00 बजे जेडीए प्रवर्तन शाखा की बाडापदमपुरा रोड पर स्थित त्रिवेणी नगर के भूखंड संख्या 103 के अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित थी, लेकिन तैयारियों के बीच ही शिवदासपुरा थाना से जानकारी मिली कि भवन मालिक ने शनिवार देर रात स्वत: अवैध भवन को ध्वस्त कर लिया है.

पढे़ं : RPSC Paper Leak Case: भूपेंद्र सारण के मकान पर चला JDA का बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त

ऐसे में जेडीए की ओर से 1 अवैध शराब फैक्ट्री और उसके 3 अवैध शराब भंडारण के मामलों से संबंधित सभी 4 अवैध निर्माणों को उनके मालिकों ने ही ध्वस्त कर हटा लिया. जेडीए के मुख्य प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी ने बताया कि अवैध शराब की फैक्ट्री और भंडारण के प्रकरणों में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने भवन/फैक्ट्री स्वामियों और अभियुक्तों के नाम अवैध निर्माणों के विवरणों के साथ जेडीए अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया.

जेडीए की ओर से जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि निर्धारित अवधि यानी 28 जनवरी शाम 5:00 बजे तक अवैध निर्माण नहीं हटाया या कोई आपत्ति पेश नहीं की गई, तो जेडीए की ओर से अवैध निर्माण को हटाया जाएगा. जिसका खर्चा भी संबंधित से वसूला जाएगा. इसके साथ ही संबंधित के खिलाफ विशिष्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस अपराध के कारण अभियोजना (prosecution) भी शुरू की जाएगी. लेकिन इससे पहले ही अवैध निर्माण कर्ताओं ने अपने निर्माण पर बुलडोजर चला लिया.

आपको बता दें कि हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में जेडीए ने दो कार्रवाई की. जिस इमारत में अधिगम कोचिंग संस्थान चल रहा था, उसे ध्वस्त करने का खर्चा मालिक अनिल अग्रवाल से वसूला गया. उन्होंने जेडीए कोष में 9.23 लाख रुपए जमा कराए. इसके अलावा भूपेंद्र सारण और उसके भाई के मकान का अवैध हिस्सा गिराने का खर्चा जेडीए ने 19.11 लाख रुपए बताया ह. इसका नोटिस भी जारी कर दिया है. वहीं, गुर्जर की थड़ी पर एक अन्य अवैध इमारत ध्वस्त करने के बदले जेडीए ने भूखंड स्वामी राजकुमारी यादव से 10.24 लाख रुपए जेडीए कोष में जमा कराने का नोटिस जारी किया है.

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