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केरल सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों के लिए मसौदा विधेयक को मंजूरी दी - KERALA CABINET APPROVES DRAFT BILL

प्रत्येक पाठ्यक्रम में केरल के स्थायी निवासियों के लिए 40% सीटें आरक्षित होंगीं. प्रमुख नियुक्तियों में यूजीसी और राज्य के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 11, 2025, 10:54 AM IST

Updated : Feb 11, 2025, 3:50 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में कैबिनेट ने राज्य में निजी विश्वविद्यालयों को विनियमित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है. विधेयक को मौजूदा विधानसभा सत्र में पेश किया जाना है. विधेयक का उद्देश्य निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन के लिए एक ढांचा स्थापित करना है, यह सुनिश्चित करना है कि वे गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं और राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में योगदान करते हैं.

मसौदा विधेयक में प्रायोजक एजेंसियों के लिए पात्रता मानदंड की रूपरेखा दी गई है, जिसके अनुसार उन्हें शिक्षा क्षेत्र में विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड रखना होगा. आवेदकों को नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और राज्य के खजाने में 25 करोड़ रुपये की राशि जमा करनी होगी. बहु-परिसर विश्वविद्यालयों को कम से कम 10 एकड़ भूमि पर अपना मुख्यालय स्थापित करना होगा.

मसौदा विधेयक के अनुसार कुलपति और संकाय सहित प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.

इसके अतिरिक्त, विधेयक में यह प्रावधान है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम में केरल के स्थायी निवासियों के लिए 40% सीटें आरक्षित की जाएंगी. विधेयक के अनुसार, मौजूदा आरक्षण प्रणाली सभी संस्थानों में लागू होगी. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शुल्क रियायतें और छात्रवृत्तियां जारी रहेंगी.

किसी संस्थान को आवेदन करने के लिए भूमि और वित्तीय संसाधनों की जानकारी के साथ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. एक विशेषज्ञ समिति आवेदन की समीक्षा करेगी. समिति में अध्यक्ष के रूप में सरकार द्वारा नामित शिक्षाविद, एक कुलपति, उच्च शिक्षा सचिव, केरल राज्य शिक्षा परिषद से एक नामित व्यक्ति, योजना बोर्ड से एक नामित व्यक्ति और जिला कलेक्टर शामिल होंगे. समिति दो महीने के भीतर अपना निर्णय प्रस्तुत करेगी, और सरकार आवेदक को अपने निर्णय से अवगत कराएगी.

कैबिनेट ने मौजूदा विश्वविद्यालय कानूनों में संशोधन को भी मंजूरी दी है. ये बदलाव विश्वविद्यालयों को केरल और विदेशों के बाहर अध्ययन केंद्र स्थापित करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को हटा देंगे. एक विशेष प्रावधान मौजूदा सिंडिकेट और सीनेट को उनके पुनर्गठन या उनके वर्तमान कार्यकाल के अंत तक जारी रखने की अनुमति देकर विश्वविद्यालय प्रशासन संरचनाओं में निरंतरता सुनिश्चित करेगा. अनुमोदित ज्ञापन को आगे की कार्रवाई के लिए विधि विभाग को भेजा जाएगा.

यह भी पढ़ें- देश में पहला प्रयोग, केरल में डिजास्टर अलर्ट सिस्टम 'कवचम' लॉन्च

तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में कैबिनेट ने राज्य में निजी विश्वविद्यालयों को विनियमित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है. विधेयक को मौजूदा विधानसभा सत्र में पेश किया जाना है. विधेयक का उद्देश्य निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन के लिए एक ढांचा स्थापित करना है, यह सुनिश्चित करना है कि वे गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं और राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में योगदान करते हैं.

मसौदा विधेयक में प्रायोजक एजेंसियों के लिए पात्रता मानदंड की रूपरेखा दी गई है, जिसके अनुसार उन्हें शिक्षा क्षेत्र में विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड रखना होगा. आवेदकों को नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और राज्य के खजाने में 25 करोड़ रुपये की राशि जमा करनी होगी. बहु-परिसर विश्वविद्यालयों को कम से कम 10 एकड़ भूमि पर अपना मुख्यालय स्थापित करना होगा.

मसौदा विधेयक के अनुसार कुलपति और संकाय सहित प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.

इसके अतिरिक्त, विधेयक में यह प्रावधान है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम में केरल के स्थायी निवासियों के लिए 40% सीटें आरक्षित की जाएंगी. विधेयक के अनुसार, मौजूदा आरक्षण प्रणाली सभी संस्थानों में लागू होगी. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शुल्क रियायतें और छात्रवृत्तियां जारी रहेंगी.

किसी संस्थान को आवेदन करने के लिए भूमि और वित्तीय संसाधनों की जानकारी के साथ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. एक विशेषज्ञ समिति आवेदन की समीक्षा करेगी. समिति में अध्यक्ष के रूप में सरकार द्वारा नामित शिक्षाविद, एक कुलपति, उच्च शिक्षा सचिव, केरल राज्य शिक्षा परिषद से एक नामित व्यक्ति, योजना बोर्ड से एक नामित व्यक्ति और जिला कलेक्टर शामिल होंगे. समिति दो महीने के भीतर अपना निर्णय प्रस्तुत करेगी, और सरकार आवेदक को अपने निर्णय से अवगत कराएगी.

कैबिनेट ने मौजूदा विश्वविद्यालय कानूनों में संशोधन को भी मंजूरी दी है. ये बदलाव विश्वविद्यालयों को केरल और विदेशों के बाहर अध्ययन केंद्र स्थापित करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को हटा देंगे. एक विशेष प्रावधान मौजूदा सिंडिकेट और सीनेट को उनके पुनर्गठन या उनके वर्तमान कार्यकाल के अंत तक जारी रखने की अनुमति देकर विश्वविद्यालय प्रशासन संरचनाओं में निरंतरता सुनिश्चित करेगा. अनुमोदित ज्ञापन को आगे की कार्रवाई के लिए विधि विभाग को भेजा जाएगा.

यह भी पढ़ें- देश में पहला प्रयोग, केरल में डिजास्टर अलर्ट सिस्टम 'कवचम' लॉन्च

Last Updated : Feb 11, 2025, 3:50 PM IST
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