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जयपुर: JDA स्वामित्व की करीब 20 करोड़ की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त

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Published : Mar 14, 2021, 8:50 PM IST

जयपुर में विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से रविवार को कार्रवाई करते हुए जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है. जिसमें 2 हजार 500 वर्ग गज जमीन की अनुमानित कीमत 20 करोड़ बताई जा रही है.

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20 करोड़ की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त

जयपुर. प्रदेश में विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से रविवार को कार्रवाई करते हुए अंबाबाड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है. वहीं, 2500 वर्ग गज जमीन की अनुमानित कीमत 20 करोड़ बताई जा रही है.

बता दें कि जोन 2 के क्षेत्राधिकार अंबाबाड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे जेडीए स्वामित्व की जमीन पर पहले 3 नवंबर 2020 को अतिक्रमण हटाया गया था. इसके बाद अतिक्रमी की ओर से सीमेंट स्लैब से चारदीवारी बनाकर एक बार फिर इसी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया.

इस पर जेडीए की ओर से अतिक्रमणकर्ता को 4 मार्च को धारा 72 का नोटिस जारी किया गया. साथ ही प्रवर्तन शाखा की तरफ से विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जोन उपायुक्त की रिपोर्ट एडवाइजरी के अनुसार भूमि ग्राम बस्सी सीतारामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नंबर 18 और 19 में जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की जमीन है. जिस पर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है.

पढ़ें: ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने सांसद दीया कुमारी से की शिष्टाचार भेंट

संबंधित वाद संख्या 133/91 में पारित आदेश स्थगन खसरा नंबर 6 से संबंधित है. जबकि जेडीए की ओर से कार्रवाई खसरा नंबर 18 और 19 में की गई है. जेडीए स्वामित्व भूमि के आधार पर रविवार को जोन के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर अतिक्रमण को हटाया गया है.

यहां जेसीबी से अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए, जेडीए स्वामित्व की करीब 20 करोड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. इस कार्रवाई को प्रवर्तन अधिकारी जोन 2, जोन 4, जोन 13, जोन पीआरएन साउथ, स्थानीय थाना पुलिस, प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ता के साथ प्रवर्तन दस्ते की ओर से संपादित की गई है.

जयपुर. प्रदेश में विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की ओर से रविवार को कार्रवाई करते हुए अंबाबाड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है. वहीं, 2500 वर्ग गज जमीन की अनुमानित कीमत 20 करोड़ बताई जा रही है.

बता दें कि जोन 2 के क्षेत्राधिकार अंबाबाड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे जेडीए स्वामित्व की जमीन पर पहले 3 नवंबर 2020 को अतिक्रमण हटाया गया था. इसके बाद अतिक्रमी की ओर से सीमेंट स्लैब से चारदीवारी बनाकर एक बार फिर इसी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया.

इस पर जेडीए की ओर से अतिक्रमणकर्ता को 4 मार्च को धारा 72 का नोटिस जारी किया गया. साथ ही प्रवर्तन शाखा की तरफ से विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जोन उपायुक्त की रिपोर्ट एडवाइजरी के अनुसार भूमि ग्राम बस्सी सीतारामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नंबर 18 और 19 में जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की जमीन है. जिस पर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है.

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संबंधित वाद संख्या 133/91 में पारित आदेश स्थगन खसरा नंबर 6 से संबंधित है. जबकि जेडीए की ओर से कार्रवाई खसरा नंबर 18 और 19 में की गई है. जेडीए स्वामित्व भूमि के आधार पर रविवार को जोन के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर अतिक्रमण को हटाया गया है.

यहां जेसीबी से अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए, जेडीए स्वामित्व की करीब 20 करोड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. इस कार्रवाई को प्रवर्तन अधिकारी जोन 2, जोन 4, जोन 13, जोन पीआरएन साउथ, स्थानीय थाना पुलिस, प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ता के साथ प्रवर्तन दस्ते की ओर से संपादित की गई है.

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