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रुपए के लेनदेन को लेकर गंभीर घायल करने वाले अभियुक्त को 4 साल की सजा

जयपुर जिले के सत्र न्यायालय ने रुपए के लेनदेन में एक महिला को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में अभियुक्त को 4 साल की सजा दी है.

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रुपए के लेनदेन को लेकर गंभीर घायल करने वाले अभियुक्त को 4 साल की सजा
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Published : Apr 1, 2023, 8:10 PM IST

जयपुर. जिले के सत्र न्यायालय ने रुपए के लेनदेन में महिला को गंभीर रूप से घायल करने वाले अभियुक्त रामनारायण उर्फ छोटू को 4 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अभियुक्त को दो माह पांच दिन अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 15 दिसंबर, 2020 को पीड़िता संतोष देवी ने चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि वह सुबह बडानला में नरेगा में काम कर रही थी. इतने में वहां अभियुक्त व अन्य लोग लाठी और सरिया लेकर आ गए और उसके साथ मारपीट करने लगे. जिससे उसके सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई. इस पर उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती कराना पड़ा. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

पढ़ेंः Jaipur Posco Court: दुष्कर्मी व सहयोगी महिला को 10 साल की सजा, नाबालिग को फुसलाकर करवा दी थी शादी

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि अभियुक्त रामनारायण ने पीड़िता से 10 हजार रुपए उधार लिए थे. जिसमें से उसने 6 हजार रुपए पीड़िता को लौटा दिए थे. जब पीड़िता ने बाकी चार हजार रुपए मांगे, तो अभियुक्त ने उसके साथ गालीगलौच की और मारपीट की धमकी देकर चला गया. वहीं अगले दिन 15 दिसंबर को आकर अभियुक्त ने पीड़िता को गंभीर रूप से घायल कर दिया. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया जा रहा है. पीड़िता से हुई मारपीट में उसकी कोई भूमिका नहीं है. ऐसे में उसे रिहा किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.

जयपुर. जिले के सत्र न्यायालय ने रुपए के लेनदेन में महिला को गंभीर रूप से घायल करने वाले अभियुक्त रामनारायण उर्फ छोटू को 4 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अभियुक्त को दो माह पांच दिन अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 15 दिसंबर, 2020 को पीड़िता संतोष देवी ने चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि वह सुबह बडानला में नरेगा में काम कर रही थी. इतने में वहां अभियुक्त व अन्य लोग लाठी और सरिया लेकर आ गए और उसके साथ मारपीट करने लगे. जिससे उसके सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई. इस पर उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती कराना पड़ा. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि अभियुक्त रामनारायण ने पीड़िता से 10 हजार रुपए उधार लिए थे. जिसमें से उसने 6 हजार रुपए पीड़िता को लौटा दिए थे. जब पीड़िता ने बाकी चार हजार रुपए मांगे, तो अभियुक्त ने उसके साथ गालीगलौच की और मारपीट की धमकी देकर चला गया. वहीं अगले दिन 15 दिसंबर को आकर अभियुक्त ने पीड़िता को गंभीर रूप से घायल कर दिया. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया जा रहा है. पीड़िता से हुई मारपीट में उसकी कोई भूमिका नहीं है. ऐसे में उसे रिहा किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.

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