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सावधान! इस रंग के कपड़े पहने तो कट सकता है आपकी गाड़ी का चालान, संभलकर रहेंं - CHALLAN FOR WEARING A BLACK SHIRT

क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कपड़े भी आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं? जी हां, यह सच है! विस्तार से पढ़ें...

CHALLAN FOR WEARING A BLACK SHIRT
काले रंग की शर्ट पहनने पर कट सकता है चालान (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 13, 2025, 2:13 PM IST

हैदराबाद: ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बावजूद, कुछ खास रंग के कपड़े पहनने पर आपका चालान कट सकता है. यह हैरान करने वाली बात है, लेकिन अब यह सच है. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए सड़कों पर जगह-जगह कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों का चालान काट देते हैं. लेकिन कभी-कभी, नियमों का पालन करने के बावजूद भी आपका चालान काटा जा सकता है.

अगर आप काले रंग की शर्ट, टी-शर्ट या कोई भी काला कपड़ा पहनकर गाड़ी चला रहे हैं, तो कैमरे धोखा खा सकते हैं. कैमरा इस बात को समझने में सक्षम नहीं होता है कि आपने सीट बेल्ट लगाई है या नहीं. काले रंग के कपड़ों पर काले रंग की सीट बेल्ट कैमरे में दिखाई नहीं देती, जिसके कारण कई बार सीट बेल्ट पहनने के बावजूद भी लोगों का चालान कट जाता है.

किस धारा के तहत कटता है चालान?
सड़क पर मौजूद पुलिस अधिकारी को यह पता चल जाएगा कि आपने सीट बेल्ट लगाई है या नहीं, लेकिन कैमरे में ऐसा नहीं होता. इसी कारण से कई लोगों का ट्रैफिक चालान कट जाता है. कैमरा गाड़ी चलाते समय आपकी फोटो क्लिक करता है और यह समझता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है. इसके बाद, यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194B के तहत चालान काटता है.

कितने रुपए का कटता है चालान?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194B के तहत, दिल्ली में पहली बार 1000 रुपये का चालान काटा जाता है. यदि आप बार-बार उल्लंघन करते हैं, तो हर बार 1000 रुपये का चालान काटा जाएगा. अब सवाल यह है कि क्या ऑटो कंपनियों को सीट बेल्ट का रंग बदल देना चाहिए, ताकि लोग काले रंग की शर्ट, टी-शर्ट या कोई अन्य काला कपड़ा पहनकर गाड़ी चला सकें? या फिर, चालान से बचने के लिए, आपको गाड़ी चलाते समय काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए?

यह भी पढ़ें- भोगी पर्व: धुएं ने 30 से ज्यादा विमान सेवाएं प्रभावित कीं, कई फ्लाइट्स रद्द

हैदराबाद: ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बावजूद, कुछ खास रंग के कपड़े पहनने पर आपका चालान कट सकता है. यह हैरान करने वाली बात है, लेकिन अब यह सच है. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए सड़कों पर जगह-जगह कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों का चालान काट देते हैं. लेकिन कभी-कभी, नियमों का पालन करने के बावजूद भी आपका चालान काटा जा सकता है.

अगर आप काले रंग की शर्ट, टी-शर्ट या कोई भी काला कपड़ा पहनकर गाड़ी चला रहे हैं, तो कैमरे धोखा खा सकते हैं. कैमरा इस बात को समझने में सक्षम नहीं होता है कि आपने सीट बेल्ट लगाई है या नहीं. काले रंग के कपड़ों पर काले रंग की सीट बेल्ट कैमरे में दिखाई नहीं देती, जिसके कारण कई बार सीट बेल्ट पहनने के बावजूद भी लोगों का चालान कट जाता है.

किस धारा के तहत कटता है चालान?
सड़क पर मौजूद पुलिस अधिकारी को यह पता चल जाएगा कि आपने सीट बेल्ट लगाई है या नहीं, लेकिन कैमरे में ऐसा नहीं होता. इसी कारण से कई लोगों का ट्रैफिक चालान कट जाता है. कैमरा गाड़ी चलाते समय आपकी फोटो क्लिक करता है और यह समझता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है. इसके बाद, यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194B के तहत चालान काटता है.

कितने रुपए का कटता है चालान?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194B के तहत, दिल्ली में पहली बार 1000 रुपये का चालान काटा जाता है. यदि आप बार-बार उल्लंघन करते हैं, तो हर बार 1000 रुपये का चालान काटा जाएगा. अब सवाल यह है कि क्या ऑटो कंपनियों को सीट बेल्ट का रंग बदल देना चाहिए, ताकि लोग काले रंग की शर्ट, टी-शर्ट या कोई अन्य काला कपड़ा पहनकर गाड़ी चला सकें? या फिर, चालान से बचने के लिए, आपको गाड़ी चलाते समय काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए?

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