जयपुर. राज्य उपभोक्ता आयोग ने इलाज में लापरवाही बरतने पर मुरलीपुरा स्थित पिंक सिटी हार्ट एंड जनरल अस्पताल और विद्याधर नगर स्थित दाना शिवम हॉट एंड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पर 22-22 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. अदालत ने हर्जाना राशि जून 2016 से 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करने को कहा है. आयोग ने ये आदेश बनारसी देवी की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए.
परिवाद में कहा गया कि सीने में दर्द होने के चलते परिवादी के पति जय सिंह को 14 फरवरी 2016 को पिंक सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फेफड़ों में संक्रमण के चलते उसकी हालत खराब हो गई. ऐसे में चिकित्सा सलाह पर उसकी एंजियोप्लास्टी दाना शिवम अस्पताल में कराई गई. इसके बाद मरीज के पैर सुन्न हो गए. इसके चलते उसे 1 मार्च को दूसरे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 15 मार्च को उसकी मौत हो गई.
इस तरह परिवाद में साफ तौर से कहा गया कि पिंक सिटी और दाना शिवम अस्पताल में हुई लापरवाही से मरीज की हालत बिगड़ी और बाद में उसकी मौत हो गई. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने दोनों अस्पतालों पर कुल 44 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है.