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शस्त्र अधिनियम में संशोधन पर बोले सतीश पूनिया, कहा- केंद्र ने व्यवहारिक रूप से आकलन कर ही लिया होगा निर्णय

केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित हथियारों से जुड़े कानून में बदलाव का अब विरोध शुरू हो गया है. राजपूत समाज सहित कई लोग इसके विरोध में है. वहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के अनुसार केंद्र सरकार ने इस मामले में व्यवहारिक रूप से आकलन करने के बाद ही कोई निर्णय लिया होगा.

शस्त्र अधिनियम संशोधन, Arms Act Amendment
शस्त्र अधिनियम में संशोधन पर सतीश पूनिया का बयान
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Published : Dec 2, 2019, 4:33 PM IST

जयपुर. देश में हथियारों से जुड़े कानून में केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित बदलाव का विरोध शुरू हो चुका है. राजपूत समाज सहित कई लोग इसके विरोध में है. लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को लगता है कि केंद्र सरकार ने इस मामले में व्यवहारिक रूप से आकलन करने के बाद ही कोई निर्णय लिया होगा.

शस्त्र अधिनियम में संशोधन पर सतीश पूनिया का बयान

पूनिया से इस संबंध में जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कुछ ऐसा ही जवाब दिया. हालांकि, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पार्टी को इस संबंध में मिले ज्ञापन और मांग पत्र के आधार पर वैचारिक स्तर पर हम चर्चा करेंगे और जो कोई समाधान होगा उसका प्रयास भी किया जाएगा.

पढ़ें- बढ़ते दुष्कर्म की घटनाओं पर बोले डिप्टी सीएम सचिन पायलट- निर्भया जैसे कांडों की हो रही पुनरावृत्ति, दोषियों को मिले सख्त से सख्त सजा

गौरतलब है कि शस्त्र अधिनियम 1959 में संशोधन प्रस्तावित है. जिसके तहत केंद्र सरकार सभी राज्यों से राय भी मांग चुकी है और अब जनता से राय मांगी है. जिसके बाद इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा.

नए संशोधन के अनुसार एक लाइसेंस पर एक ही हथियार रख सकते हैं और नवीनीकरण 3 साल के बजाय 5 साल में कराना होगा. जबकि, इसके पहले तीन हथियार एक आदमी रख सकता था उसके लिए लाइसेंस भी मिल जाता था.

जयपुर. देश में हथियारों से जुड़े कानून में केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित बदलाव का विरोध शुरू हो चुका है. राजपूत समाज सहित कई लोग इसके विरोध में है. लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को लगता है कि केंद्र सरकार ने इस मामले में व्यवहारिक रूप से आकलन करने के बाद ही कोई निर्णय लिया होगा.

शस्त्र अधिनियम में संशोधन पर सतीश पूनिया का बयान

पूनिया से इस संबंध में जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कुछ ऐसा ही जवाब दिया. हालांकि, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पार्टी को इस संबंध में मिले ज्ञापन और मांग पत्र के आधार पर वैचारिक स्तर पर हम चर्चा करेंगे और जो कोई समाधान होगा उसका प्रयास भी किया जाएगा.

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गौरतलब है कि शस्त्र अधिनियम 1959 में संशोधन प्रस्तावित है. जिसके तहत केंद्र सरकार सभी राज्यों से राय भी मांग चुकी है और अब जनता से राय मांगी है. जिसके बाद इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा.

नए संशोधन के अनुसार एक लाइसेंस पर एक ही हथियार रख सकते हैं और नवीनीकरण 3 साल के बजाय 5 साल में कराना होगा. जबकि, इसके पहले तीन हथियार एक आदमी रख सकता था उसके लिए लाइसेंस भी मिल जाता था.

Intro:हथियार रखने से जुड़े कानून में प्रस्तावित संशोधन के विरोध पर ये बोले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

कहा- केंद्र ने व्यवहारिक रूप से आकलन कर ही लिया होगा निर्णय

जयपुर (इंट्रो)
देश में हथियारों से जुड़े कानून में केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित बदलाव का विरोध शुरू हो चुका है। राजपूत समाज सहित कई लोग इसके विरोध में है लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को लगता है कि केंद्र सरकार ने इस मामले में व्यवहारिक रूप से आकलन करने के बाद ही कोई निर्णय लिया होगा। पूनिया से इस संबंध में जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कुछ ऐसा ही जवाब दिया। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पार्टी को इस संबंध में मिले ज्ञापन और मांग पत्र के आधार पर वैचारिक स्तर पर हम चर्चा करेंगे और जो कोई समाधान होगा उसका प्रयास भी किया जाएगा।

गौरतलब है कि केंद्र हथियार अधिनियम 1959 में संशोधन प्रस्तावित है। एक्ट में प्रस्तावित संशोधन पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से राय भी मांग चुकी है, इसके बाद अब जनता से राय मांगी है। इसके बाद लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा। नए संशोधन के अनुसार एक लाइसेंस पर एक ही हथियार रख सकते हैं और नवीनीकरण 3 साल के बजाय 5 साल में कराना होगा जबकि इसके पहले तीन हथियार एक आदमी रख सकता था उसके लिए लाइसेंस भी मिल जाता था।

बाईट-सतीश पूनिया, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

(Edited vo pkg)Body:बाईट-सतीश पूनिया, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

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