जयपुर. जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने निकाह से मना करने पर दिव्यांग लड़की की घर में घुसकर हत्या करने और उसकी मां को गंभीर रूप से घायल करने वाले अभियुक्त शकील खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मृतका के भाई ने 3 सितंबर 2019 को गलता गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि बीती शाम को वह छत पर पतंग उड़ा रहा था. इतने में उसकी अम्मी के चिल्लाने की आवाज आई. जब उसने नीचे जाकर देखा तो अभियुक्त उसकी बहन पर चाकू से वार कर रहा था. इसी दौरान उसकी अम्मी ने बीच बचाव किया तो अभियुक्त ने चाकू मारकर उसे भी घायल कर दिया. अभियुक्त की नजर उस पर पड़ने पर वह चाकू लेकर उसकी ओर भी भागा, लेकिन वह वापस छत पर भाग गया. इस पर अभियुक्त चाकू लेकर बाहर चला गया.
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इसके बाद दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी बहन की मौत हो गई. रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त उसकी बहन से निकाह करना चाहता था, लेकिन बहन ने इनकार कर दिया. इससे नाराज होकर उसने उसकी हत्या कर दी और अम्मी को गंभीर रूप से घायल कर दिया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसका पीड़िता से संबंध था और वह उससे निकाह करना चाहता था. इसमें उसके परिजन भी राजी थे. घटना के दिन वह नशे में था और गलता गेट श्मशान के पास दोस्तों के साथ बैठा था. इतने में पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन हाथ में चाकू पतड़ा दिया. पुलिस ने उसे मामले में फंसाया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.