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नाबालिग का अपहरण करने पर आरोपी को 4 साल की सजा...25 हजार जुर्माना भी लगाया

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-4 ने नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त जितेंद्र अरोड़ा उर्फ जॉनी को चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जिला न्यायालय, district court
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Published : Oct 10, 2019, 8:57 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-4 ने नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त जितेंद्र अरोड़ा उर्फ जॉनी को चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में 17 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 21 अक्टूबर 2014 को महेश नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जहां रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता 8 अक्टूबर को कोचिंग के लिए निकली थी. जिसे अभियुक्त रास्ते से बहला-फुसला कर ले गया.

पढ़ें: उदयपुर में नहीं थम रही चोरी की वारदात, पुलिस बनी मूकदर्शक

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 15 फरवरी को अभियुक्त को भटिंडा से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त तीन साल से पीड़िता को जानता था और अपहरण के बाद उसे गंगानगर, लुधियाना, बीकानेर और हरिद्वार सहित कई जगहों पर लेकर गया था.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-4 ने नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त जितेंद्र अरोड़ा उर्फ जॉनी को चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में 17 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 21 अक्टूबर 2014 को महेश नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जहां रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता 8 अक्टूबर को कोचिंग के लिए निकली थी. जिसे अभियुक्त रास्ते से बहला-फुसला कर ले गया.

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रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 15 फरवरी को अभियुक्त को भटिंडा से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त तीन साल से पीड़िता को जानता था और अपहरण के बाद उसे गंगानगर, लुधियाना, बीकानेर और हरिद्वार सहित कई जगहों पर लेकर गया था.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-4 ने नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त जितेन्द्र अरोडा उर्फ जॉनी को चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में 17 वर्षीय पीडिता के पिता ने 21 अक्टूबर 2014 को महेश नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि पीडिता 8 अक्टूबर को कोचिंग के लिए निकली थी। रास्ते से अभियुक्त उसे बहला-फुसला कर ले गया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 15 फरवरी को अभियुक्त को भटिंडा से गिरफ्तार कर पीडिता को बरामद किया। पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त तीन साल से पीडिता को जानता था और अपहरण के बाद उसे गंगानगर, लुधियाना, बीकानेर और हरिद्वार सहित कई जगहों पर लेकर गया था। Conclusion:
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