वहीं आचार संहिता सहित कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी. चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को प्रचार रैली वाहनों आदि की अनुमति के लिए नियमों की जानकारी दी. साथ ही राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी यादव को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए.आचार संहिता लागू होने के साथ ही जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके बाद कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा. यादव ने राजनीतिक पार्टियों को सभा रैली चुनाव प्रचार की सामग्रियों को उपयोग में लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुमति लेने के निर्देश भी दिए.
यादव ने बताया कि हमने संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर लिया है, वहां अतिरिक्त जाप्ता लगाया जाएगा. वहां फ्लाइंग स्क्वायड भी भेजा जाएगा. साथ ही वेबकास्टिंग भी की जाएगी . उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर निषेधात्मक कार्रवाई की जाएगी इसके लिए 64-64 फ्लाइंग स्क्वायड जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं .यह भी कहा कि 431 जोनल सेक्टर ऑफिसर भी बनाए गए हैं. जो समय समय पर राउंड लेंगे और पोस्टर, बैनर 24 घंटे में हटाने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि सी विजील 18 मार्च से शुरू हो जाएगा. उस पर आचार संहिता से संबंधित शिकायत की जा सकेगी.