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जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में लगाए जाएंगे 64-64 फ्लाइंग स्क्वायड

जयपुर. जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग का अयोजन किया गया. जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी. यादव ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को नामांकन की तारीखों, मतदान और मतगणना की तारीख आदि के बारे में अवगत कराया

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Published : Mar 12, 2019, 2:07 PM IST

वहीं आचार संहिता सहित कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी. चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को प्रचार रैली वाहनों आदि की अनुमति के लिए नियमों की जानकारी दी. साथ ही राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी यादव को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए.आचार संहिता लागू होने के साथ ही जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके बाद कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा. यादव ने राजनीतिक पार्टियों को सभा रैली चुनाव प्रचार की सामग्रियों को उपयोग में लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुमति लेने के निर्देश भी दिए.


यादव ने बताया कि हमने संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर लिया है, वहां अतिरिक्त जाप्ता लगाया जाएगा. वहां फ्लाइंग स्क्वायड भी भेजा जाएगा. साथ ही वेबकास्टिंग भी की जाएगी . उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर निषेधात्मक कार्रवाई की जाएगी इसके लिए 64-64 फ्लाइंग स्क्वायड जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं .यह भी कहा कि 431 जोनल सेक्टर ऑफिसर भी बनाए गए हैं. जो समय समय पर राउंड लेंगे और पोस्टर, बैनर 24 घंटे में हटाने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि सी विजील 18 मार्च से शुरू हो जाएगा. उस पर आचार संहिता से संबंधित शिकायत की जा सकेगी.

वहीं आचार संहिता सहित कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी. चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को प्रचार रैली वाहनों आदि की अनुमति के लिए नियमों की जानकारी दी. साथ ही राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी यादव को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए.आचार संहिता लागू होने के साथ ही जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके बाद कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा. यादव ने राजनीतिक पार्टियों को सभा रैली चुनाव प्रचार की सामग्रियों को उपयोग में लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुमति लेने के निर्देश भी दिए.


यादव ने बताया कि हमने संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर लिया है, वहां अतिरिक्त जाप्ता लगाया जाएगा. वहां फ्लाइंग स्क्वायड भी भेजा जाएगा. साथ ही वेबकास्टिंग भी की जाएगी . उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर निषेधात्मक कार्रवाई की जाएगी इसके लिए 64-64 फ्लाइंग स्क्वायड जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं .यह भी कहा कि 431 जोनल सेक्टर ऑफिसर भी बनाए गए हैं. जो समय समय पर राउंड लेंगे और पोस्टर, बैनर 24 घंटे में हटाने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि सी विजील 18 मार्च से शुरू हो जाएगा. उस पर आचार संहिता से संबंधित शिकायत की जा सकेगी.

Intro:जयपुर। जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। यादव ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को नामांकन की तारीखों, मतदान और मतगणना की तारीख आदि के बारे में अवगत कराया। यादव ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आचार्य संहिता सहित कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार रैली वाहनों आदि की अनुमति के लिए नियमो की जानकारी दी। कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने राजनीतिक पार्टियों को बैनर पोस्टर झंडे आदि अधिकारी की अनुमति से लगाने के निर्देश दिए। प्रचार में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के निर्देश भी दिए।


Body:राजनीतिक पार्टी की तरफ से भी आए महत्वपूर्ण सुझाव-
राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भी जिला निर्वाचन अधिकारी जागरूप सिंह यादव को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पार्टियों ने कहा कि वाहनों और मकानों पर पार्टी के झंडे बैनर पोस्टर नहीं उतारे और रैली, सभा, वाहनो आदि की अनुमति के लिए सिंगल विंडो जैसे सुझाव भी राजनीतिक पार्टी की ओर से दिए गए। लाउडस्पीकर बजाने के समय में परिवर्तन की भी मांग राजनीतिक दलों द्वारा की गई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ने कहा कि स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं के चलते लाउडस्पीकर की अनुमति का समय सुबह 10:00 से रात को 10:00 बजे तक किया जाए। इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने सकारात्मक रुख अपनाया और कहा कि इस बारे में चर्चा करके जानकारी से अवगत करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी निजी मकान वाहन पर स्पीकर बैनर झंडा लगाया जाता है तो उसकी जानकारी आरओ को दी जाए। राजनीतिक पार्टियों को यह भी जानकारी दी गई की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का कार्य लगातार जारी है और यह नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक किया जा सकेगा। यानी नव मतदाता इस दौरान अपना नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़वा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने कहा कि इस दौरान नाम कटवाने का कार्य नहीं किया जाएगा।


Conclusion:लोकसभा चुनाव के दौरान यह रहेगी कानून व्यवस्था-
आचार संहिता लागू होने के साथ ही जयपुर जिले में भी धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके बाद कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। यादव ने राजनीतिक पार्टियों को सभा रैली चुनाव प्रचार की सामग्रियों को उपयोग में लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुमति लेने के निर्देश भी दिए।
यादव ने बताया कि हमने संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर लिया है, वहाँ अतिरिक्त जाप्ता लगाया जाएगा। वहां फ्लाइंग स्क्वायड भी भेजा जाएगा वेबकास्टिंग भी की जाएगी उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर निषेधात्मक कार्रवाई की जाएगी इसके लिए 64-64 फ्लाइंग स्क्वायड जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं उन्होंने कहा कि 431 जोनल सेक्टर ऑफिसर भी बनाए गए हैं जो समय समय पर राउंड लेंगे और पोस्टर, बैनर 24 घंटे में हटाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सी विजील 18 मार्च से शुरू हो जाएगा उस पर आचार संहिता से संबंधित शिकायत की जा सकेगी।

नही होगा सिंगल यूज़ पलास्टिक का प्रयोग-
जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने कहा कि प्रचार प्रसार के दौरान सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के बैनर पोस्टर, झंडे, बेज़ आदि का उपयोग प्रचार में नहीं किया जाए उन्होंने प्रत्याशियों से कागज से बनी प्रशासन गरीबों का ही उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से पार्यावरण को नुकसान होता है।

बाईट जिला निर्वाचन अधिकारी जागरूप सिंह यादव

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