हनुमानगढ़. जानकारी के अनुसार गांव रोडावाली निवासी अधिवक्ता सुरेंद्र खटीक की छह केकेडब्ल्यू में कृषि भूमि है. करीब एक साल पहले एसडीएम कोर्ट से कृषि भूमि का फैसला हुआ था. इसके तहत पारित डिग्री को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने का आदेश गांव रोडावाली के हल्का पटवारी सुभाष चंद्र जांगिड़ को दिया गया था. लेकिन हल्का पटवारी ने आदेशों की पालना नहीं की उसने इंतकाल करने के लिए प्रति बीघा 400 रूपए की मांग की. इसके बाद मामला और बढ़ गया.
वही इस मामले में पटवारी का कहना है कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वह सब निराधार है उनके पास वह कागज ही नहीं है. जिनकी यह बात कर रहे हैं और वे इनका काम नहीं कर सकते.मामला बढ़ता देख जिला कलेक्टर के अन्य कर्मचारी और पटवारी भी मौके पर पहुंचे जिन्होंने बीच-बचाव कर मामले को शांत करवाया हालांकि दोनों ने एक दूसरे पर थाने में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया है फिर भी मामला जिला कलेक्टर के संज्ञान में पहुंच चुका है.