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डूंगरपुर: राशन डीलर्स के कोविड संक्रमित होने और असामयिक मौत पर मिलेगी 50 लाख की सरकारी मदद

डूंगरपुर में कोविड-19 के अन्तर्गत ड्यूटी के दौरान राशन डीलर्स के संक्रमित होने और इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर 50 लाख की सहायता राशि दी जाएगी.

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कोविड संक्रमित राशन डीलर्स को 50 लाख की मदद
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Published : May 20, 2021, 10:15 PM IST

डूंगरपुर. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सुरेश कुमार ओला ने बताया कि वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के आदेश और राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देश के मुताबिक यह सहायता दी जाएगी.

ये भी पढ़ें- डूंगरपुर : शुरू होने से ठीक पहले चौरासी विधायक ने रुकवाया कोविड सेंटर का उदघाट्न, अब नए सिरे से तैयारी

कलेक्टर के मुताबिक अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघों और कोरोना से संक्रमित होकर राशन डीलरों की मृत्यु के कारण उनके आश्रितों द्वारा विभाग को अनुग्रह राशि 50 लाख रुपये दिलाने की मांग कर रहे थे. इस पर राशन डीलर को भी कोविड-19 के अन्तर्गत ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने और इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर 50 रुपये लाख की सहायता राशि के लिए सभी जिला कलक्टर को परीक्षण कर जरूरी कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है.

कलेक्टर ने बताया कि सभी प्रकरणों को प्राथमिकता से लेते हुए इनका परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है.

वैक्सीनेशन केन्द्रों पर कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने के निर्देश

कोविड वैक्सीनेशन केन्द्रों पर वैक्सीनेशन के दौरान प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिये गए हैं. जिला कलक्टर सुरेश ओला ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर-सागवाडा, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी को कोविड वैक्सीनेशन के दौरान लाभार्थियों द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग रखने और मास्क पहनने संबंधी आदतों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देशित किया गया है.

कलेक्टर के मुताबिक कोविड वैक्सीनेशन के दौरान सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं किये जाने की सूचना मिल रही है. जिससे कोराना संक्रमण फैलने की ज्यादा संभावना है. इसलिए सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर अनावश्यक रूप से लाभार्थी को इकट्ठा नहीं होने, सोशल डिस्टेन्सिंग रखने, मास्क पहनने और दूसरे कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.

डूंगरपुर. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सुरेश कुमार ओला ने बताया कि वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के आदेश और राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देश के मुताबिक यह सहायता दी जाएगी.

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कलेक्टर के मुताबिक अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघों और कोरोना से संक्रमित होकर राशन डीलरों की मृत्यु के कारण उनके आश्रितों द्वारा विभाग को अनुग्रह राशि 50 लाख रुपये दिलाने की मांग कर रहे थे. इस पर राशन डीलर को भी कोविड-19 के अन्तर्गत ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने और इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर 50 रुपये लाख की सहायता राशि के लिए सभी जिला कलक्टर को परीक्षण कर जरूरी कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है.

कलेक्टर ने बताया कि सभी प्रकरणों को प्राथमिकता से लेते हुए इनका परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है.

वैक्सीनेशन केन्द्रों पर कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने के निर्देश

कोविड वैक्सीनेशन केन्द्रों पर वैक्सीनेशन के दौरान प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिये गए हैं. जिला कलक्टर सुरेश ओला ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर-सागवाडा, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी को कोविड वैक्सीनेशन के दौरान लाभार्थियों द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग रखने और मास्क पहनने संबंधी आदतों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देशित किया गया है.

कलेक्टर के मुताबिक कोविड वैक्सीनेशन के दौरान सोशल डिस्टेसिंग की पालना नहीं किये जाने की सूचना मिल रही है. जिससे कोराना संक्रमण फैलने की ज्यादा संभावना है. इसलिए सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर अनावश्यक रूप से लाभार्थी को इकट्ठा नहीं होने, सोशल डिस्टेन्सिंग रखने, मास्क पहनने और दूसरे कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.

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