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डूंगरपुर: कॉलेज छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म केस, दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

डूंगरपुर में कॉलेज छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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कठोर कारावास की सजा
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Published : Feb 5, 2020, 7:40 PM IST

डूंगरपुर. जिले में डेढ़ साल पहले कॉलेज छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

कठोर कारावास की सजा

विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया, कि मामले में आरोपी खजूरी निवासी सतीश फलेजा मीणा को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

पढ़ेंः राजधानी के 'रण' में BJP के करीब 350 नेताओं का डेरा, कहा- देश बदला है, अब दिल्ली की बारी

पीड़िता सेकंड ईयर की छात्रा थी. 11 सितंबर 2018 को वह कॉलेज जा रही थी. इसी दौरान आरोपी सतीश उसे रास्ते में मिला और जबरन अपहरण कर खजूरी अपने घर ले गया, जहां घर में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया.

दूसरे दिन आरोपी छात्रा को गुजरात के हिम्मतनगर ले गया, जहां होटल में कमरा लेने का प्रयास किया. लेकिन होटल में कमरा नहीं मिलने पर रात को एक दुकान के पास ही जान से मारने की धमकियां देते हुए उसे दुष्कर्म का शिकार बनाया. इसी मामले में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है.

डूंगरपुर. जिले में डेढ़ साल पहले कॉलेज छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

कठोर कारावास की सजा

विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया, कि मामले में आरोपी खजूरी निवासी सतीश फलेजा मीणा को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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पीड़िता सेकंड ईयर की छात्रा थी. 11 सितंबर 2018 को वह कॉलेज जा रही थी. इसी दौरान आरोपी सतीश उसे रास्ते में मिला और जबरन अपहरण कर खजूरी अपने घर ले गया, जहां घर में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया.

दूसरे दिन आरोपी छात्रा को गुजरात के हिम्मतनगर ले गया, जहां होटल में कमरा लेने का प्रयास किया. लेकिन होटल में कमरा नहीं मिलने पर रात को एक दुकान के पास ही जान से मारने की धमकियां देते हुए उसे दुष्कर्म का शिकार बनाया. इसी मामले में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है.

Intro:डूंगरपुर। डेढ़ साल पहले कॉलेज छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है। मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।


Body:विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामले में आरोपी खजूरी निवासी सतीश फलेजा मीणा को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
आपको बता दे कि पीड़िता सेकंड ईयर की छात्रा थी। 11 सितंबर 2018 को वह कॉलेज में पढाई के लिए जा रही थी। इसी दौरान आरोपी सतीश उसे रास्ते मे मिला और जबरन अपहरण कर खजूरी अपने घर ले गया, जहां घर मे बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन आरोपी छात्रा को गुजरात के हिम्मतनगर ले गया, जहां होटल में कमरा लेने का प्रयास किया। लेकिन होटल में कमरा नही मिलने पर रात को एक दुकान के पास ही जान से मारने की धमकियां देते हुए उसे दुष्कर्म का शिकार बनाया। इसी मामले में कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है।

बाईट: योगेश जोशी, विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर।


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