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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

धौलपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी पाए जाने पर 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी है. साथ ही दोषी पर 65 हजार रुपए अ​र्थदंड लगाया गया है. इसमें से 50 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे. बता दें कि दुष्कर्म का ये मामला 31 जनवरी, 2020 को दर्ज हुआ था.

Rape convict sentenced to 20 years jail by POCSO court in Dholpur
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा, 65 हजार रुपए अर्थदंड
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Published : Aug 16, 2022, 6:37 PM IST

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने वर्ष 2020 में घर के आंगन में सो रही 14 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई (Rape convict sentenced to 20 years jail) है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सजा सुनाते हुए मुल्जिम अजय पुत्र हरी सिंह जाटव को 65 हजार रुपए का अर्थदंड दिया है. इस राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे.

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना इलाके का है. जहां 31 जनवरी, 2020 को मामला दर्ज हुआ. जिसमें बताया गया कि 14 वर्षीय नाबालिग घर अकेली थी और परिजन घर पर नहीं थे. तभी पड़ोस में करीब चार माह से रह रहा अजय दोपहर को घर पर आया और आंगन में सो रही नाबालिग को जबरन पकड़ कर कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

पढ़ें: बीकानेर : 5 साल पुराने बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को सुनाई सजा..मुख्य आरोपी को आजीवन कठोर कारावास

आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो परिजनों को जान से मार देगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग का मेडीकल कराया और पीड़िता के बयान दर्ज किए. महिला थाना एसएचओ यशपाल सिंह ने मुल्जिम अजय को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. पुलिस की ओर से मुल्जिम के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया गया. लोक अभियोजक ने बताया गवाह, सबूत और साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बहस सुनने के बाद मुल्जिम अजय को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 65 हजार रुपए का अर्थदंड (Court judgement in Dholpur rape case) दिया.

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने वर्ष 2020 में घर के आंगन में सो रही 14 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई (Rape convict sentenced to 20 years jail) है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सजा सुनाते हुए मुल्जिम अजय पुत्र हरी सिंह जाटव को 65 हजार रुपए का अर्थदंड दिया है. इस राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे.

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना इलाके का है. जहां 31 जनवरी, 2020 को मामला दर्ज हुआ. जिसमें बताया गया कि 14 वर्षीय नाबालिग घर अकेली थी और परिजन घर पर नहीं थे. तभी पड़ोस में करीब चार माह से रह रहा अजय दोपहर को घर पर आया और आंगन में सो रही नाबालिग को जबरन पकड़ कर कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

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आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो परिजनों को जान से मार देगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग का मेडीकल कराया और पीड़िता के बयान दर्ज किए. महिला थाना एसएचओ यशपाल सिंह ने मुल्जिम अजय को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. पुलिस की ओर से मुल्जिम के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया गया. लोक अभियोजक ने बताया गवाह, सबूत और साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बहस सुनने के बाद मुल्जिम अजय को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 65 हजार रुपए का अर्थदंड (Court judgement in Dholpur rape case) दिया.

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