धौलपुर. जिले के एडीजे कोर्ट ने शुक्रवार को फाइनेंस कंपनी का भुगतान न करने पर आरोपी के घर और सामान की कुर्की के आदेश पारित कर दिए. कोर्ट के आदेश से गांव पहुंची टीम को देख आरोपी ने फाइनेंस कंपनी की राशी का भुगतान कर दिया. जिससे उसका घर कुर्क होने से बच गया.
सेल अमीन हेम चंद गुप्ता ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के नकटपुरा गांव के रामविलास ने श्रीराम फाइनेंस कंपनी से टाटा मैजिक गाड़ी के लिए एक लाख 33 हजार रूपये का लोन कराया था. लोन को ना चुकाने पर कंपनी ने एडीजे कोर्ट में आरोपी रामविलास के खिलाफ इजराय दी.
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इजराय पर एडीजे कोर्ट ने आरोपी के घर और घरेलू सामान की कुर्की के आदेश दिए. जिन आदेशों की पालना में सेल अमीन हेम चंद गुप्ता टीम के साथ आरोपी के गांव पहुंच गए. जहां सेल अमीन को देखकर आरोपी रामविलास ने भुगतान करने की बात कही.
जिसके बाद आरोपी ने श्रीराम फाइनेंस कंपनी का भुगतान कर दिया. वहीं भुगतान हो जाने के बाद कंपनी ने कार्रवाई ना करने का नोट लिखकर दे दिया. जिस पर आरोपी की कुर्की नहीं हुई.