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Dholpur Crime News : हत्या और लूट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 25000 का लगाया अर्थदंड

धौलपुर जिले में बोलेरो लूट कर चालक की हत्या (Driver murdered by robbing Bolero in Dholpur) के मामले में अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Feb 11, 2022, 7:53 PM IST

Dholpur Court
Dholpur Court

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय ने शुक्रवार को बोलेरो लूट कर चालक की हत्या के मामले में (Driver murdered by robbing Bolero in Dholpur) एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है.

एपीपी पुरुषोत्तम सिंह परमार ने बताया कि शेर सिंह के भाई गब्बर सिंह ने 25 जुलाई 2011 को बसईडांग पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था. जिसमें उसने बताया कि मेरे भाई शेर सिंह को राजीव और उसके तीन अन्य साथी उसकी बोलेरो सहित किराए पर लेकर गए थे. उन्होंने उसे विशिन गिरी के जंगलो ले जाकर में ले जाकर शेर सिंह की हत्या कर और उसकी बोलेरो को छीन कर ले गए.

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जिसमें आईपीसी की धारा 302, 120 बी,394 और 201 में पुलिस ने उनके विरुद्ध चालान पेश किया. मामले में अभियोजन पक्ष कि ओर से 29 गवाहों के बयान दर्ज कराये गए. उन बयानों के आधार पर जिला अदालत ने आरोपी राजिव को दोषी मानते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक 25 हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं.

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय ने शुक्रवार को बोलेरो लूट कर चालक की हत्या के मामले में (Driver murdered by robbing Bolero in Dholpur) एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है.

एपीपी पुरुषोत्तम सिंह परमार ने बताया कि शेर सिंह के भाई गब्बर सिंह ने 25 जुलाई 2011 को बसईडांग पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था. जिसमें उसने बताया कि मेरे भाई शेर सिंह को राजीव और उसके तीन अन्य साथी उसकी बोलेरो सहित किराए पर लेकर गए थे. उन्होंने उसे विशिन गिरी के जंगलो ले जाकर में ले जाकर शेर सिंह की हत्या कर और उसकी बोलेरो को छीन कर ले गए.

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जिसमें आईपीसी की धारा 302, 120 बी,394 और 201 में पुलिस ने उनके विरुद्ध चालान पेश किया. मामले में अभियोजन पक्ष कि ओर से 29 गवाहों के बयान दर्ज कराये गए. उन बयानों के आधार पर जिला अदालत ने आरोपी राजिव को दोषी मानते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक 25 हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं.

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