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नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को दस साल की सजा - Ten years imprisonment for accused of raping a minor

चूरू में नाबालिग बालिका को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को विशिष्ठ पॉक्सो कोर्ट ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. वर्ष 2014 में हमीरवास थाने में दर्ज हुआ था मामला.

पॉक्सो कोर्ट, Pocso court
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Published : Sep 11, 2019, 10:58 PM IST

चूरू. जिले की सादुलपुर तहसील के हमीरवास थाने में साल 2014 में दर्ज हुए मामले में बुधवार को विशिष्ठ न्यायधीश पोक्सो राजेन्द्र कुमार सैनी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक श्रवण को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

दर्ज मामले के अनुसार आरोपी युवक ने शौच करने गई नाबालिग बालिका को अगवा किया और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था.

पढ़ें: भरतपुर में अतिक्रमण से खाली कराई गई जमीन पर रातों-रात दुकानों का निर्माण

दर्ज मामले के अनुसार और पीड़िता के बयान पर यह सामना आया कि आरोपी युवक ने पीड़ित नाबालिग बालिका को और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर आठ दिनों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा. जिसका मामला पीड़िता के परिजनों ने हमीरवास थाने में दर्ज करवाया था.

चूरू. जिले की सादुलपुर तहसील के हमीरवास थाने में साल 2014 में दर्ज हुए मामले में बुधवार को विशिष्ठ न्यायधीश पोक्सो राजेन्द्र कुमार सैनी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक श्रवण को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

दर्ज मामले के अनुसार आरोपी युवक ने शौच करने गई नाबालिग बालिका को अगवा किया और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था.

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दर्ज मामले के अनुसार और पीड़िता के बयान पर यह सामना आया कि आरोपी युवक ने पीड़ित नाबालिग बालिका को और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर आठ दिनों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा. जिसका मामला पीड़िता के परिजनों ने हमीरवास थाने में दर्ज करवाया था.

Intro:चूरू_नाबालिग बालिका को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को विशिष्ठ पोस्को न्यालय ने सुनाई दस वर्ष के कारावास की सजा.2014 में हमीरवास थाने में दर्ज हुआ था मामला।


Body:चूरू जिले की सादुलपुर तहसील के हमीरवास थाने में साल 2014 में दर्ज हुए मामले में बुधवार को विशिष्ठ न्यायधीश पोक्सो राजेन्द्र कुमार सैनी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक श्रवण को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. दर्ज मामले के अनुसार आरोपी युवक ने शौच करने गयी नाबालिग बालिका को अगवा किया और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया।


Conclusion:दर्ज मामले के अनुसार व पीड़िता के बयान के अनुसार आरोपी युवक ने पीड़ित नाबालिग बालिका को उसे और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर आठ दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा जिसका मामला पीड़िता के परिजनों ने हमीरवास थाने में दर्ज करवाया था


बाईट_वरुण सैनी, विशिष्ठ लोक अभियोजक चूरू
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