चूरू. जिले की सादुलपुर तहसील के हमीरवास थाने में साल 2014 में दर्ज हुए मामले में बुधवार को विशिष्ठ न्यायधीश पोक्सो राजेन्द्र कुमार सैनी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक श्रवण को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.
दर्ज मामले के अनुसार आरोपी युवक ने शौच करने गई नाबालिग बालिका को अगवा किया और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था.
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दर्ज मामले के अनुसार और पीड़िता के बयान पर यह सामना आया कि आरोपी युवक ने पीड़ित नाबालिग बालिका को और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर आठ दिनों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा. जिसका मामला पीड़िता के परिजनों ने हमीरवास थाने में दर्ज करवाया था.