चूरू. बहुचर्चित दारिया एनकाउंटर मामले को लेकर पूर्व मंत्री और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ईटीवी भारत के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि यह पहला मामला होगा जब किसी निर्णीत मामले में दोबारा एफआईआर दर्ज होगी.
राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 14 मई 2018 को ही सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे आरोप मुक्त कर दिया था. लेकिन समाचार पत्रों से दारिया प्रकरण में एफआईआर के बारे में मुझे पता चला. उन्होंने आगे कहा कि अभी यह एफआईआर मेरी जानकारी में नहीं है.
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प्रदेश के बहुचर्चित दारा सिंह एनकाउंटर प्रकरण को लेकर विधानसभा उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले का पता समाचार पत्रों से लगा है. वहीं इस एफआईआर के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है. राठौड़ ने कहा कि ऐसा पहली बार होगा जब किसी निर्णीत मामले में पांच से 7 साल पुराने बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज होगी. उन्होंने कहा कि 14 मई 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने और सेशन जज ने भी उन्हें आरोप मुक्त कर दिया था.
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राठौड़ ने आगे कहा कि समाचार पत्र में मैने पढ़ा है कि दारिया प्रकरण में कोई एफआईआर फिर से दर्ज हुई है जो मेरी जानकारी में नहीं है. लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से 14 मई 2018 को मैं बिल्कुल आरोप मुक्त हो चुका हुं. मुझे सेशन जज ने भी आरोप मुक्त किया था और मुझ पर कोई आरोप नहीं है. मेरा प्रकरण देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णीत कर दिया था.
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इस मामले में पूरी जानकारी लेकर ही पुख्ता बात की जा सकती है. लेकिन मैं कानून का विद्यार्थी हूं इसलिए यह कह सकता हूं कि यह पहला मामला होगा जब किसी निर्णीत मामले में पांच सात साल पहले दिए गए बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज होगी. उन्होंने कहा कि मुझे न्यायलय और न्यायालय के निर्णय में पूरा विश्वास है.
बता दें कि दारा सिंह के पुत्र के परिवाद पर कोर्ट ने बनीपार्क थाने में राजेंद्र राठौड़, राजाराम मील सहित 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं.