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चूरूः कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई, प्रतिबंधित पटाखों के गोदामों को किया सील - Fireworks warehouse seal in Churu

चूरू में बुधवार को पुलिस ने प्रतिबंधित पटाखों के गोदाम को सील करने की कार्रवाई की. इस दौरान टीम ने शहर के मोचीवाड़ा, उतरादा बाजार, नई सड़क स्थित 14 पटाखों के गोदामों को सील कर पटाखा व्यापारियों को पाबंद किया और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए.

चूरू में पटाखों के गोदाम सील, Fireworks warehouse seal in Churu
चूरू में पटाखों के गोदाम सील
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Published : Nov 11, 2020, 9:51 PM IST

चूरू. जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित पटाखों के गोदाम को सील करने की कार्रवाई की. कोतवाली थाना पुलिस ने तहसीलदार ओमप्रकाश जैन के नेतृत्व में गठित टीम के साथ इस पूरी कारवाई को अंजाम दिया.

चूरू में पटाखों के गोदाम सील

इस दौरान टीम ने शहर के मोचीवाड़ा, उतरादा बाजार, नई सड़क स्थित 14 पटाखों के गोदामों को सील कर पटाखा व्यापारियों को पाबंद किया और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए. शहर कोतवाल सुभाष कच्छावा ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से लगाए गए आतिशबाजी प्रतिबंधों की पालना सुनिश्चित करवाने और पटाखों के स्थायी अनुज्ञा पत्र धारी व्यापारियों के स्टॉक सील करने और अवैध आतिशबाजी का माल जब्त करने के निर्देश मिले थे.

पढे़ंः कोटा में उप महापौर के लिए होगी वोटिंग, कांग्रेस और भाजपा ने उतारे प्रत्याशी

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत पटाखा व्यापारियों को आतिशबाजी का विक्रय नहीं करने और किसी भी व्यक्ति को आतिशबाजी का उपयोग नहीं करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे. उन्होंने बताया कि अगर कोई भी व्यापारी प्रतिबंधित पटाखों का विक्रय करते हुए पाया जाता है, तो उस पर 10 हजार रुपए और किसी भी व्यक्ति द्वारा आतिशबाजी का उपयोग करते हुए पाए जाने पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. शहर कोतवाल सुभाष कच्छावा ने बताया कि चूरू शहर में 19 अनुज्ञा पत्रधारी है. जिसमें से 14 वर्तमान में कार्य कर रहे है उन सभी को बुधवार को सील किया गया है.

चूरू. जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित पटाखों के गोदाम को सील करने की कार्रवाई की. कोतवाली थाना पुलिस ने तहसीलदार ओमप्रकाश जैन के नेतृत्व में गठित टीम के साथ इस पूरी कारवाई को अंजाम दिया.

चूरू में पटाखों के गोदाम सील

इस दौरान टीम ने शहर के मोचीवाड़ा, उतरादा बाजार, नई सड़क स्थित 14 पटाखों के गोदामों को सील कर पटाखा व्यापारियों को पाबंद किया और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए. शहर कोतवाल सुभाष कच्छावा ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से लगाए गए आतिशबाजी प्रतिबंधों की पालना सुनिश्चित करवाने और पटाखों के स्थायी अनुज्ञा पत्र धारी व्यापारियों के स्टॉक सील करने और अवैध आतिशबाजी का माल जब्त करने के निर्देश मिले थे.

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उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत पटाखा व्यापारियों को आतिशबाजी का विक्रय नहीं करने और किसी भी व्यक्ति को आतिशबाजी का उपयोग नहीं करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे. उन्होंने बताया कि अगर कोई भी व्यापारी प्रतिबंधित पटाखों का विक्रय करते हुए पाया जाता है, तो उस पर 10 हजार रुपए और किसी भी व्यक्ति द्वारा आतिशबाजी का उपयोग करते हुए पाए जाने पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. शहर कोतवाल सुभाष कच्छावा ने बताया कि चूरू शहर में 19 अनुज्ञा पत्रधारी है. जिसमें से 14 वर्तमान में कार्य कर रहे है उन सभी को बुधवार को सील किया गया है.

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