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चूरू: 13 साल पुराने हत्या के मामले में 5 दोषियों को आठ साल की कैद, एडीजे कोर्ट ने सुनाई सजा - कोर्ट ने दोषियों को सुनाई सजा

चूरू एडीजे कोर्ट ने 13 साल पुराने हत्या के मामले में 5 आरोपियों को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में दो महिलाओं समेत आठ आरोपियों पर मामला दर्ज था. एक आरोपी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई. मामले में दो महिला आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया.

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चूरू एडीजे कोर्ट ने 13 साल पुराने हत्या के मामले में 5 दोषियों को सुनाई आठ वर्ष की सजा
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Published : Dec 22, 2020, 6:09 PM IST

चूरू. एडीजे कोर्ट ने मंगलवार को 13 साल पुराने एक हत्या के मामले में 5 आरोपियों को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश रंजना सराफ ने हत्या के इस मामले को सदोष मानव वध का दोषी माना है. अपर लोक अभियोजक अनीश खान ने बताया कि 22 मार्च 2007 को रतननगर थाना अंतर्गत गांव मोलीसर बड़ा में आरोपियों ने 58 वर्षीय पन्ने सिंह पर लाठी, बर्छी, तलवार से हमला किया था.

चूरू एडीजे कोर्ट ने 13 साल पुराने हत्या के मामले में 5 दोषियों को सुनाई आठ वर्ष की सजा

इस हमले में 58 वर्षीय पन्ने सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी. इसके बाद मृतक के परिजनों ने रतननगर थाने में दो महिलाओं सहित आठ नामजद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.

यह भी पढ़ें- सीकर जेल में कैदी की मौत का मामला गहराया, भूख हड़ताल पर 120 बंदी...हालत बिगड़ने पर एक अस्पताल में भर्ती

ट्रायल के दौरान ही एक आरोपी भैरो सिंह की मौत हो गई और जय कंवर और सायर कंवर को न्यायालय ने बरी कर दिया. वहीं करणी सिंह, मनोहर सिंह, राजेंद्र सिंह, ईश्वर सिंह, भरत सिंह को सदोष मानव वध का दोषी मानते हुए आरोपियों को न्यालय ने 8 साल के कारावास की सजा सुनाई है.

चूरू. एडीजे कोर्ट ने मंगलवार को 13 साल पुराने एक हत्या के मामले में 5 आरोपियों को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश रंजना सराफ ने हत्या के इस मामले को सदोष मानव वध का दोषी माना है. अपर लोक अभियोजक अनीश खान ने बताया कि 22 मार्च 2007 को रतननगर थाना अंतर्गत गांव मोलीसर बड़ा में आरोपियों ने 58 वर्षीय पन्ने सिंह पर लाठी, बर्छी, तलवार से हमला किया था.

चूरू एडीजे कोर्ट ने 13 साल पुराने हत्या के मामले में 5 दोषियों को सुनाई आठ वर्ष की सजा

इस हमले में 58 वर्षीय पन्ने सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी. इसके बाद मृतक के परिजनों ने रतननगर थाने में दो महिलाओं सहित आठ नामजद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.

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ट्रायल के दौरान ही एक आरोपी भैरो सिंह की मौत हो गई और जय कंवर और सायर कंवर को न्यायालय ने बरी कर दिया. वहीं करणी सिंह, मनोहर सिंह, राजेंद्र सिंह, ईश्वर सिंह, भरत सिंह को सदोष मानव वध का दोषी मानते हुए आरोपियों को न्यालय ने 8 साल के कारावास की सजा सुनाई है.

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